बिहार के 14 जिलों में ड्रोन से लैस पांच मोटर बोट से गश्त, मुख्यालय से हो रही शराब छापे की लाइव मॉनीटरिंग
बिहार के नदियों से जुड़े दियारा इलाकों में ड्रोन से लैस मोटरबोट से गश्ती के सकारात्मक परिणाम को देखते हुए मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग ने इसका दायरा बढ़ाया है. इसको देखते हुए विभाग ने 10 नये जिलों के लिए दो अतिरिक्त टीम गठित की है. इसके लिए उनको पांच मोटरबोट की सेवाएं उपलब्ध करा दी गयी हैं.
पटना. बिहार के नदियों से जुड़े दियारा इलाकों में ड्रोन से लैस मोटरबोट से गश्ती के सकारात्मक परिणाम को देखते हुए मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग ने इसका दायरा बढ़ाया है. विगत एक हफ्ते में चार जिलों के लिए गठित मात्र एक टीम ने करीब 4.52 लाख किग्रा अवैध जावा-महुआ और 11915 लीटर अवैध चुलाई शराब जब्त करने में सफलता हासिल की. इसको देखते हुए विभाग ने 10 नये जिलों के लिए दो अतिरिक्त टीम गठित की है. इसके लिए उनको पांच मोटरबोट की सेवाएं उपलब्ध करा दी गयी हैं.
छापेमारी को बनी तीन विशेष टीम
मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग के आयुक्त बी कार्तिकेय धनजी ने सोमवार को बताया कि एक टीम वर्तमान में पटना, बाढ़, भोजपुर, सारण औरवैशाली जिले में लगातार गश्त कररही है. इसके माध्यम से बड़ी मात्रा में निर्मित हो रही देशी शराब का पता लगा कर उसे नष्ट किया गया.
मुख्यालय से छापेमारी की लाइव मॉनिटरिंग
गठित दूसरी टीम में पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज और मुजफ्फरपुर जिले को जबकि तीसरी टीम में खगड़िया, भागलपुर, बेगूसराय, बांका, मुंगेर एवं कटिहार को शामिल किया गया है. मुख्यालय से छापेमारी की लाइव मॉनिटरिंग की जा रही है. उन्होंने बताया कि मोटरबोट पर ड्रोन की लैंडिंग व टेक ऑफ की व्यवस्था होने से छापेमारी आसान हुई है.
चार महीने में सजा दिलाने की दर 84 फीसदी पहुंची
मद्य निषेध आयुक्त ने बताया कि विगत चार महीने में आरोपियों को सजा दिलाने की दर 84 फीसदी पहुंच गयी है. 25 जून तक शराबबंदी से जुड़े मामलों में 116951 केस का ट्रायल शुरू हो गया है, जिसमें 3889 ट्रायल पूरे हो गये हैं. इनमें 901 व्यक्ति को दोष मुक्त जबकि 2988 व्यक्ति को सजा दी गयी है. इनमें से 1250 ट्रायल एक मई से 25 जून की अवधि में पूरे हुए, जिसमें 1310 व्यक्तियों को सजा दी गयी है. इसमें पांच वर्ष की सजा वाले 23, छह वर्ष वाले तीन, सात वर्षवाले छह और दस वर्ष की सजा वाले छह व्यक्ति शामिल हैं.
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