बिहार में नगर निकाय चुनाव का रास्ता साफ, सुप्रीम कोर्ट ने तय की जनवरी में सुनवाई की तारीख
सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अति पिछड़ा वर्ग आयोग को डेडिकेटेड कमीशन नहीं माना जा सकता है. ऐसे में ये लग रहा था कि सुप्रीम कोर्ट 18 और 28 दिसंबर को होने वाले निकाय चुनाव पर रोक लगा सकता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई के लिए 20 जनवरी 2023 का डेट तय किया है.
पटना. बिहार में नगर निकाय चुनाव का रास्ता साफ हो गया है. चुनाव को लेकर अब किसी प्रकार की बाधा नहीं है. एक अंदेशा सुप्रीम कोर्ट को लेकर था, लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने भी सुनवाई की अगली तारीख बता कर यह तय कर दिया कि वो चुनाव रोकने के पक्ष में नहीं है. सुप्रीम कोर्ट में आज हुई सुनवाई के बाद नगर निकाय चुनाव को लेकर सभी शंकाएं खत्म हो चुकी है.
डेडिकेटेड कमीशन मानने से किया था इनकार
दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने अपनी पिछली सुनवाई के दौरान अतिपिछड़ा आयोग को लेकर बड़ा फैसला दिया था. सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अति पिछड़ा वर्ग आयोग को डेडिकेटेड कमीशन नहीं माना जा सकता है. ऐसे में ये लग रहा था कि सुप्रीम कोर्ट 18 और 28 दिसंबर को होने वाले निकाय चुनाव पर रोक लगा सकता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई के लिए 20 जनवरी 2023 का डेट तय किया है.
दो चरणों में होना है चुनाव
सुप्रीम कोर्ट की नयी तारीख से साफ हो गया है कि इस मामले की सुनवाई अब सुप्रीम कोर्ट तब करेगा जब बिहार में नगर निकाय चुनाव संपन्न हो चुका होगा. चुनाव कार्यक्रम के अनुसार 18 दिसंबर को पहले चरण में मतदान होना है. इसकी 20 दिसंबर को मतगणना की जाएगी. दूसरे चरण के लिए वोटिंग 28 दिसंबर को होगी, जिसकी 30 को काउंटिंग की जाएगी.
टाइपिंग मिस्टेक हुआ था
वैसे पिछली सुनवाई के दौरान भी सुप्रीम कोर्ट के आदेश में एक टाइपिंग मिस्टेक हुआ था और एक्ट्रीमली बैकवार्ड क्लास कमीशन के बजाय इकोनॉमिकल बैकवार्ड क्लास कमीशन टाइप हो गया था. एक दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट ने नया आदेश निकाल कर कहा कि उसने एक्ट्रीमली बैकवार्ड क्लास कमीशन ( अति पिछडा वर्ग आयोग) को डेडिकेटेड कमीशन नहीं मानने की बात कही है.