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बिहार में वाहन के बकाया टैक्स पर लगनेवाला जुर्माना माफ, कैबिनेट की बैठक में 10 एजेंडों पर लगी मुहर

पिछड़ा वर्ग एवम अति पिछड़ा वर्ग कल्याण कल्याण विभाग, स्वास्थ विभाग, वित्त विभाग, कृषि विभाग, जल संसाधन विभाग, ऊर्जा विभाग, परिवहन विभाग, शिक्षा विभाग, गृह विभाग के एजेंडों पर मुहर लगी है.

पटना. मुख्यमंत्री सचिवालय में हुई राज्य कैबिनेट की एक अहम बैठक में 10 एजेंडों पर मुहर लगायी गयी. जिसमें पिछड़ा वर्ग एवम अति पिछड़ा वर्ग कल्याण कल्याण विभाग, स्वास्थ विभाग, वित्त विभाग, कृषि विभाग, जल संसाधन विभाग, ऊर्जा विभाग, परिवहन विभाग, शिक्षा विभाग, गृह विभाग के एजेंडों पर मुहर लगी है.

जुर्माना माफी पर कैबिनेट की मुहर

गाड़ियों के बकाया टैक्स के एकमुश्त भुगतान पर टैक्स पर लगने वाले जुर्माना में छूट दी जाएगी. अगले छह माह के अंदर राशि भुगतान किए जाने पर जुर्माना नहीं लिया जाएगा. जुर्माना माफी पर कैबिनेट ने मुहर लगाई है. नियोजित शिक्षकों का वेतन संरक्षण की स्वीकृति दी गई है. 20 अगस्त 2020 से यह प्रभावी होगा. त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं के नियोजित शिक्षकों को लाभ मिलेगा.

बिहार स्वास्थ्य सेवा नियुक्ति एवं सेवा शर्त नियमावली मंजूर

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में बुलाई गई इस कैबिनेट बैठक में स्वास्थ विभाग के तरफ से बिहार स्वास्थ्य सेवा नियुक्ति एवं सेवा शर्त नियमावली 2023 को स्वीकृति दी गई है, जबकि गृह विभाग के तरफ से भागलपुर जिला अंतर्गत कहलगांव अनुमंडल में प्रस्तावित उपकारा के निर्माण हेतु भवन निर्माण विभाग बिहार पटना से प्राप्त प्राक्कलन प्रस्ताव के आलोक में 4237.49 की स्वीकृति दी गई है.

स्कूल के लिए जमीन का अधिग्रहण

इसके साथ शिवहर जिला में 520 आसन वाले एक अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय +2 उच्च विद्यालय के भवन निर्माण हेतु निजी भूमि रैयती लीज नीति 2014 के तहत 501 एकड भूमि लिये जाने हेतु कुल राशि रू० 2,60,52,000/- (रू दो करोड़ साठ लाख बावन हजार) मात्र तथा विद्यालय भवन निर्माण हेतु भवन निर्माण विभाग से प्राप्त तकनीकी अनुमोदित स्थूल प्राक्कलन के आलोक में प्राक्कलित राशि रू 45,35,28,000 लागत राशि पर भवन निर्माण कराये स्वीकृति दी गई है.

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