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बिहार में 1 अप्रैल से इन गाड़ियों को सड़क पर चलने की नहीं मिलेगी अनुमति, कबाड़ घोषित करने की तैयारी में सरकार

बिहार की सड़क पर फर्राटा भरने वाली हजारों गाड़ियां एक अप्रैल से बेकार हो जाएंगी. केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि 15 साल से पुराने 9 लाख सरकारी गाड़ियां के 1 अप्रैल के बाद सड़क पर चलाने से प्रतिबंधित कर दिया गया है. इनके स्थान पर नए वाहन लगाए जाएंगे.

बिहार की सड़क पर फर्राटा भरने वाली हजारों गाड़ियां एक अप्रैल से बेकार हो जाएंगी. केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि 15 साल से पुराने 9 लाख सरकारी गाड़ियां के 1 अप्रैल के बाद सड़क पर चलाने से प्रतिबंधित कर दिया गया है. इनके स्थान पर नए वाहन लगाए जाएंगे. केंद्रीय मंत्री ने एक कार्यक्रम में सवाल का जवाब देते हुए कहा कि केंद्र सरकार एथेनॉल (Ethanol), मेथनॉल (Methanol), बायो-सीएनजी (Bio-CNG), बायो-एलएनजी (Bio-LNG) और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स (Electric Vehicles) को बढ़ावा देने के लिए हर कदम उठा रही है.

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प्रदूषण का स्तर होगा कम

केंद्र सरकार के इस फैसले के पीछे ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा देने के साथ-साथ, विभिन्न राज्य में बढ़ रहे प्रदूषण के स्तर को कम करने पर होगी. नितिन गडकरी ने इसके बारे में बताते हुए कहा कि देशभर में 9 लाख गाड़ियां बेकार हो जाएंगी, मगर इससे प्रदूषण के स्तर को कम करने में बड़ी मदद मिलेगी. इसके लिए सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के द्वारा हाल ही में नोटिफिकेशन जारी किया गया था. नोटिफिकेशन के अनुसार आदेश ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशंस और सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में लगे वाहनों पर लागू होगा.

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इन गाड़ियों पर नहीं लागू होगा आदेश

केंद्र सरकार के द्वारा जारी आदेश के अनुसार बिहार में रक्षा सेवा में लगे वाहन या कानून व्यवस्था में लगे वाहनों को इससे अलग रखा गया है. इस आदेश से विशेष उद्देश्य के वाहनों जैसे बख्तरबंद और अन्य विशेष वाहन को दूर रखा गया है. केंद्रीय बजट 2021-22 में घोषित इस पॉलिसी में प्राइवेट व्हीकल्स के लिए 20 साल बाद और कमर्शियल व्हीकल्स के लिए 15 साल बाद फिटनेस टेस्ट का प्रावधान है. ये प्रावधान एक अप्रैल 2022 से लागू हो गया है, इसका नोटिफिकेशन भी सभी राज्यों के संबंधित विभाग को भेजा जा चूका है.

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