गया. दलित नाबालिग लड़की से दुष्कर्म के मामले में कोर्ट ने निलंबित डीएसपी कमलाकांत प्रसाद के विरुद्ध गैरजमानती वारंट निर्गत करने का आदेश दिया है. प्रभारी पोक्सो कोर्ट सह अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सप्तम नीरज कुमार ने बुधवार को यह आदेश दिया.
वारंट निर्गत करने को लेकर सीआइडी के अनुसंधानकर्ता ने कोर्ट में आवेदन दिया था. इस मामले में डीएसपी कमलाकांत प्रसाद प्राथमिकी के नामजद अभियुक्त हैं. उनके विरुद्ध 27 मई 2021 को महिला थाने में प्राथमिकी दर्ज की गयी थी.
यह मामला महिला थाना कांड संख्या 18/ 2021 से जुड़ा हुआ है. उनके विरुद्ध 2017 में इमामगंज थाने के एक नाबालिग लड़की से दुष्कर्म का आरोप है. इस घटना के समय वह गया में डीएसपी के पद पर कार्यरत थे.
गौरतलब है कि इस मामले में उनकी अग्रिम जमानत की अर्जी प्रभारी पोक्सो कोर्ट सह अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सप्तम कोर्ट से खारिज हो चुकी है.
Posted by Ashish Jha