23.1 C
Ranchi

BREAKING NEWS

Advertisement

अक्षरा सिंह को पुलिस द्वारा इश्तिहार चिपकाने की खबर नहीं, एंटी सिपेटरी बेल के लिए दर्ज है आवेदन

Akshara Singh: पटना पुलिस ने लेडीस्टार अक्षरा सिंह को भगोड़ा घोषित कर उनके घर फरारी का नोटिस चिपका दिया है. अक्षरा सिंह साल 2021 में बाहुबली नेता मुन्ना शुक्ला की डांस पार्टी में शामिल हुई थीं. उस वक्त डांस पार्टी में कई नियमों का उन्होंने उल्लघंन किया था.

भोजपुरी सिनेमा की मशहूर अभिनेत्री अक्षरा सिंह इस बार कानूनी विवाद को लेकर सुर्खियों में हैं. पटना पुलिस ने लेडीस्टार अक्षरा सिंह को भगोड़ा घोषित कर उनके घर फरारी का नोटिस चिपका दिया है. जानकारी के अनुसार, भोजपुरी अभिनेत्री अक्षरा सिंह के घर पर लालगंज में पूर्व विधायक व बाहुबली नेता मुन्ना शुक्ला के मामले में पुलिस द्वारा इश्तिहार चिपकाया है. बाहुबली की डांस पार्टी को लेकर दर्ज FIR में अक्षरा सिंह भी अभियुक्त थीं और मामले के बाद से लगातार एक्ट्रेस फरार हैं. इस मुद्दे को लेकर 2 महीने पहले पुलिस ने कोर्ट से गैर जमानतीय वारंट जारी करवाया था, जिसके बाद अब फरारी का इश्तेहार निकाला गया है.

अक्षरा सिंह के घर पुलिस ने चिपकाया फरारी इश्तिहार

लालगंज थाने की पुलिस ने अक्षरा सिंह के पटना स्थित घर पर फरारी का इश्तेहार चिपका दिया है. जिसकी तस्वीर भी सामने आई है. हालांकि इस संदर्भ में अक्षरा सिंह के वकील अमरेंद्र कुमार ने कहा है कि उन्हें इसकी कोई आधिकारिक सूचना नहीं मिली है. अधिवक्ता अमरेंद्र कुमार ने बताया कि इस्तिहार चिपकाये जाने की जानकारी मुझे सोशल मीडिया में प्रकाशित समाचारों से हो रही है, जिसका पता आज किया जाएगा. उन्होंने कहा कि अक्षरा सिंह का भारत के संविधान व कानून में पूरी आस्था है. इसके तहत उन्होंने केस के संदर्भ में एंटी सिपेटरी बेल के लिए आवेदन दाखिल किया हुआ है. उनके इस आवेदन पर आगामी 17 नवम्बर को सुनवाई होनी है.

अक्षरा सिंह की बढ़ेंगी मुश्किलें

अक्षरा सिंह के वकील अमरेंद्र कुमार ने बताया कि कानून में एंटी सिपेटरी बेल के लिए आवेदन करने का प्रावधान है, जिसके तहत अक्षरा सिंह ने भी आवेदन दायर किया है. अमरेंद्र कुमार ने आगे बताया कि अक्षरा सिंह एक प्रसिद्ध कलाकार है. वो कोई शातिर अपराधी नहीं है. वे अपने कला का प्रदर्शन करने आई थी, जिस दौरान हर्ष में फायरिंग हुई. उन्होंने बताया कि अभी हम इसकी जानकारी ले रहे हैं, इसके बाद हम विधि सम्मत आगे की कार्रवाई करेंगे.

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Advertisement

अन्य खबरें

ऐप पर पढें