बिहार में शराब तस्करों पर कसा पुलिस का शिकंजा, वैशाली में सबसे अधिक शराब तो गिरफ्तारी में पटना टॉप पर
एडीजीपी मुख्यालय जितेंद्र सिंह गंगवार का कहना है कि राज्य में मद्यनिषेध एवं उत्पाद (संशोधित) अधिनियम 2018 की सफलता तथा पूर्णतः मद्यनिषेध लागू किये जाने के विभिन्न जिलों की पुलिस एवं बिहार पुलिस के मद्यनिषेध प्रभाग द्वारा अभियान चलाया जा रहा है.
शराबबंदी कानून को प्रभावी बनाने के लिए बिहार पुलिस की कार्रवाई का दायरा बढ़ता जा रहा है. एक महीने के अंदर ही शराब की बरामदगी में 13.67 फीसदी बढ़ गयी है. गिरफ्तारी भी 10.46 फीसदी अधिक हुई है. सबसे अधिक शराब वैशाली में बरामद हुई है. गिरफ्तारी के मामले में पटना पहले नंबर पर है. अपर पुलिस महानिदेशक (मुख्यालय) जितेंद्र सिंह गंगवार ने बुधवार को सितंबर में प्राथमिकी, बरामदगी, शराब की जब्ती, गिरफ्तारी तथा शराब तस्करी में प्रयुक्त वाहनों के जब्त करने की उपलब्धियों का ब्योरा दिया.
राज्यभर में स्थानीय पुलिस और मद्य निषेध प्रभाग द्वारा चलाये गये विशेष छापेमारी अभियान में 8,451 कांड दर्ज किये हैं. कुल 1,47,982 लीटर देशी शराब तथा 1,72,033 लीटर विदेशी शराब सहित कुल तीन लाख 20 हजार 15 लीटर शराब बरामद की गयी. जब्त शराब अगस्त माह से 13.67 प्रतिशत अधिक है. कुल 20,087 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गयी, जो कि अगस्त में की गयी गिरफ्तारी से 10.46 प्रतिशत अधिक है. कुल 1,787 वाहनों को जब्त किया गया है. यह आंकड़ा भी अगस्त माह में जब्त किये गये वाहनों की संख्या से 11.41 प्रतिशत अधिक है.
इन पांच जिलों में सबसे अधिक बरामद हुई शराब
जिन पांच जिलों में सबसे अधिक शराब मिली है, वैशाली पहले नंबर पर है. यहां 30 दिन में कुल 30960 लीटर शराब जब्त की गयी. पटना में 26526, मधुबनी में 23503 , दरभंगा में 17708 तथा बेगूसराय में 16236 लीटर शराब पकड़ी.
इन पांच जिलों में सबसे अधिक गिरफ्तारी
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पटना में 2094
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रोहतास 1373
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नालंदा 115
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बक्सर 1116
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भागलपुर 1068
शराबबंदी कानून का उल्लंघन करने वालों की सूचना दें : गंगवार
एडीजीपी मुख्यालय जितेंद्र सिंह गंगवार का कहना है कि राज्य में मद्यनिषेध एवं उत्पाद (संशोधित) अधिनियम 2018 की सफलता तथा पूर्णतः मद्यनिषेध लागू किये जाने के विभिन्न जिलों की पुलिस एवं बिहार पुलिस के मद्यनिषेध प्रभाग द्वारा अभियान चलाया जा रहा है. बिहार पुलिस मुख्यालय की और से सर्व साधारण से अपील की जा रही है कि यदि शराब बनाने, बिक्री , तस्करी अथवा उपयोग किये जाने संबंधित कोई भी सूचना हो तो मद्य निषेध इकाई के टॉल फ्री नंबर 15545 अथवा 18003456268 पर सूचना अवश्य दें. सूचना देने वाला के नाम गोपनीय रखा जायेगा.