बिहार में त्योहारों के मौसम को देखते हुए पुलिसकर्मियों की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं. इस संबंध में पुलिस मुख्यालय की ओर से बुधवार को आदेश जारी किया गया. जारी आदेश के मुताबिक पुलिसकर्मियों को विशेष परिस्थिति में ही छुट्टी मिलेगी. इसके साथ ही त्योहारों को लेकर मुख्यालय स्तर से 12,500 अतिरिक्त पुलिस बल की जिलों में तैनाती भी की जाएगी. इसके अलावा बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस (बी-सैप) की 33 कंपनी भी प्रतिनियुक्त की जा रही हैं. केंद्र से 12 कंपनी केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल का भी अनुरोध किया गया है. पुलिस मुख्यालय में बुधवार को आयोजित प्रेस वार्ता में एडीजी विधि-व्यवस्था संजय सिंह ने यह जानकारी दी. उन्होंने बताया कि पुलिसकर्मियों की 20 से 29 अक्टूबर तक छुट्टी भी रद्द रहेगी.
4.02 लाख उत्पातियाें व संदिग्धों को किया गया चिह्नित
दुर्गापूजा से पहले 4.02 लाख उत्पातियाें व संदिग्धों को धारा-107 के तहत चिह्नित किया गया है. इनमें से 2.52लाख लोगों से बांड भरवाया गया है. सभी ने आश्वासन दिया है कि वह कोई आगामी पर्व-त्योहार के दौरान कोई शांति-व्यवस्था भंग नहीं करेंगे.
आर्म्स एक्ट के तहत हथियारों का हो रहा वेरिफिकेशन
संजय सिंह ने बताया कि इसके साथ ही आर्म्स एक्ट के तहत हथियारों का वेरिफिकेशन भी शुरू कर दिया गया है. अभी तक 73,593 हथियारों में से 52,000 से अधिक हथियारों के लाइसेंस का वेरीफिकेशन किया जा चुका है. तीन हजार से अधिक हथियार पहले से पुलिस के पास जमा हैं.
कमांड सेंटर से भी सभी जिलों की मॉनिटरिंग
संजय सिंह ने बताया कि बीते सालों में पर्व-त्योहार के दौरान जहां तनाव के हालात बने थे, उन जगहों को चिह्नित कर अभी से तैयारी शुरू कर दी गयी है. जिलों में होने वाली शांति समिति का पुनर्गठन कर उसमें युवा सक्रिय लोगों को जोड़ा जा रहा है.पर्व-त्योहार के दौरान मुख्यालय स्तर पर बने कमांड सेंटर से भी सभी जिलों की केंद्रीयकृत मानीटरिंग की जाएगी.
जुलूस के लिए लेना होगा लाइसेंस
एडीजी ने बताया कि सभी पूजा समितियों को पंडालों में सीसीटीवी कैमरा लगाने के लिए भी प्रोत्साहित किया जा रहा है. बिना लाइसेंस जुलूस की अनुमति नहीं होगी. जुलूस के लाइसेंस में 15-20 पूजा समिति सदस्यों के नाम देना भी अनिवार्य होगा ताकि उनकी जवाबदेही भी तय की जाए. सभी जुलूस की वीडियोग्राफी कराने का निर्देश भी जिलों को दिया गया है. केंद्रीय निर्देश के बाद राज्य में भी तेज आवाज वाले पटाखों पर प्रतिबंध होगा. इसके साथ ही जुलूस में तय सीमा से अधिक आवाज में डीजे बजाने पर भी रोक रहेगी. डीजे में अश्लील या सांप्रदायिक समरसता को बिगाड़ने वाले गाना बजाने वालों पर कार्रवाई की जाएगी. जिला प्रशासन के स्तर से इसकी अनुमति लेनी होगी.
सीसीटीवी की व्यवस्था करने का निर्देश
वहीं इससे पहले दुर्गा पूजा, दीपावली व छठ पर्व पर विधि-व्यवस्था, ट्रैफिक व सुरक्षा व्यवस्था की तैयारी को लेकर समीक्षा के दौरान पटना प्रमंडल आयुक्त कुमार रवि ने पूजा पंडालों, सार्वजनिक स्थलों पर भीड़ की निगरानी करने के लिए सीसीटीवी की व्यवस्था के साथ ही ऐसे जगहों पर मजिस्ट्रेट व पुलिस पदाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति करने को कहा था.
अफवाह फैलाने वालों पर होगी कार्रवाई
कुमार रवि ने कहा कि सोशल मीडिया पर नजर रखते हुए अफवाह फैलाने वाले पर कार्रवाई की जायेगी. किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए क्विक रिस्पांस टीम व क्विक मेडिकल रिस्पांस टीम तैनात रखें. मद्य-निषेध अधिनियम का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करें. पंडालों का निर्माण व प्रतिमा विसर्जन के दौरान मानकों का अनुपालन होना चाहिए.
भीड़ प्रबंधन के मानकों का अनुपालन कराने का निर्देश
आयुक्त ने कहा कि पटना में गांधी मैदान सहित अन्य स्थानों पर रावण-वध का कार्यक्रम होता है. इसके लिए सतर्कता के साथ तैयारी सुनिश्चित करनी होगी. सभी डीएम व एसपी प्रतिनियुक्त मजिस्ट्रेट व पुलिस पदाधिकारी भीड़ प्रबंधन के मानकों का दृढ़ता के साथ अनुपालन कराएंगे.
मूर्ति विसर्जन कृत्रिम तालाबों में किया जाएगा
आयुक्त ने कहा कि मानकों के अनुसार मूर्ति की अधिकतम उंचाई 20 फुट व ऊपरी संरचना की उंचाई 40 फुट तक सीमित रखा जाये. पूजा पंडालों में कहीं भी लूज वायर नहीं रहे. नगर निगम, नगर परिषद तथा नगर पंचायत अपने-अपने कार्यक्षेत्र में साफ-सफाई एवं प्रकाश की उत्तम व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे. मूर्ति विसर्जन कृत्रिम तालाबों में होगा. रात्रि 10 बजे से सुबह छह बजे तक लाउडस्पीकर बजने पर रोक रहेगा. डीजे पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा.
छठ में खतरनाक घाटों की मिले जानकारी
आयुक्त ने कहा कि छठ के लिए अनुपयुक्त व खतरनाक घाटों को पब्लिक डोमेन में जारी किया जाये. ताकि श्रद्धालुओं को सभी सूचना ससमय मिले. नदी घाटों पर एसडीआरएफ व एनडीआरएफ टीम की प्रतिनियुक्ति सुनिश्चित करने का निर्देश दिया.