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बिहार में जमीन का रिकॉर्ड दुरुस्त कराना हुआ आसान, सरकार ने शुरू की नई व्यवस्था

बिहार सरकार ने जमाबंदी रिकार्ड में दर्ज गलतियों को सुधारने के लिए एक नई पहल शुरू की है. जिसके तहत लोग अब ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से त्रुटियों को सुधारने के लिए आवेदन कर सकते हैं.

By Anand Shekhar | June 8, 2024 4:46 PM
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Bihar Land Records: बिहार सरकार के राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने एक नई व्यवस्था शुरू की है. इसके तहत अब आप डिजिटलीकरण के दौरान जमीन के दस्तावेजों में हुई गलतियों को सुधारने के लिए घर बैठे आवेदन कर सकते हैं. इसके लिए हाल ही में परिमार्जन प्लस पोर्टल शुरू किया गया है. इस पोर्टल पर सुधार करने के अलावा मिसिंग एंट्री को दर्ज करने का विकल्प भी दिया गया है.

  1. क्या है परिमार्जन प्लस पोर्टल ?

    राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा लॉन्च किया गया परिमार्जन प्लस पोर्टल जमाबंदी में कमियों- त्रुटियों को सुधारने और मिसिंग इंट्री करने की सुविधा देता है. इस पोर्टल की मदद से रैयत (भूमि मालिक) अपनी जमाबंदी में ऑनलाइन सुधार करवा सकते हैं.

  2. परिमार्जन प्लस पोर्टल पर जमाबंदी में क्या सुधारा जा सकता है?

    इस पोर्टल की मदद से जमीन मालिक (रैयत) अपने नाम, पिता के नाम, जाति के साथ पता में गलती का सुधार करवा सकते हैं. साथ ही यदि जमाबंदी रिकार्ड में दर्ज खाता, खेसरा, रकबा और चौहद्दी में त्रुटि है तो उसे भी इस पोर्टल के माध्यम से ठीक कराया जा सकता है. इसके अलावा लगान संबंधी विवरणी में भी सुधार करवा सकते हैं.

  3. परिमार्जन प्लस पोर्टल का उपयोग कैसे करें ?

    इस पोर्टल के जरिए आवेदन करने के लिए सबसे पहले बिहार भूमि पोर्टल biharbhumi.bihar.gov.in पर रजिस्टर करें और लॉगइन करें. इसके बाद वेबसाइट पर दिए गए परिमार्जन मेन्यू पर क्लिक करें. फिर डिजिटाइज्ड जमाबंदी पर क्लिक करें और पुरानी जमाबंदी में करेक्शन का विकल्प चुनें.

    इसके बाद रैयत को अपने नाम, पिता का नाम, पता, खाता, खेसरा, चौहद्दी और लगान में सुधार से संबंधित विकल्प मिलेंगे. जीतने बदलाव करना चाहते हैं, उसे सेलेक्ट करना होगा. जिसके बाद वर्तमान डिटेल स्क्रीन पर दिखने लगेगी. पूरी तरह से भरा विवरणी अंचल अधिकारी को भेजना होगा.

  4. जमाबंदी में सुधार के लिए कौन से साक्ष्य की होगी जरूरत?

    जमाबंदी में सुधार के लिए आपको निर्धारित प्रपत्र में आवेदन पत्र, ऑनलाइन म्यूटेशन के लिए प्रस्तुत किए गए दस्तावेज, म्यूटेशन याचिका में पारित आदेश की कॉपी, सुधार पत्र की स्व-सत्यापित फोटो कॉपी, भू-राजस्व रसीद की स्व-सत्यापित फोटो कॉपी, पुनरीक्षण/कैडस्ट्रल सर्वेक्षण खतियान की स्व-सत्यापित फोटो कॉपी, निर्धारित प्रपत्र में स्व-घोषणा, सुधार पत्र की फोटो कॉपी की जरूरत पड़ सकती है.

  5. कौन करेगा आवेदन की जांच ?

    परिमार्जन पोर्टल पर संशोधन हेतु किये गये आवेदन की जांच अंचल के राजस्व कर्मचारी द्वारा की जायेगी. जांच के दौरान आवेदन पूर्ण नहीं पाये जाने अथवा पर्याप्त साक्ष्य के अभाव में आवेदन पत्र अंचल अधिकारी के माध्यम से कारण सहित संबंधित रैयत को वापस कर दिया जायेगा.

  6. क्या परिमार्जन पोर्टल का उपयोग कर जानकारी जोड़ सकते हैं?

    हां, परिमार्जन पोर्टल का उपयोग कर नई जानकारी जोड़ी जा सकती है. यदि आपके जमाबंदी रिकार्ड में खाता, खेसरा या रकबा नहीं है, तो आप अंचलाधिकारी द्वारा भौतिक निरीक्षण या जमीन की मापी के बाद दर्ज करा सकते हैं.

  7. क्या परिमार्जन पोर्टल उपयोग के लिए शुल्क लगेगा ?

    नहीं, इस पोर्टल के उपयोग के लिए सरकार द्वारा कोई भी चार्ज नहीं लिया जा रहा है.

  8. पोर्टल उपयोग में समस्या आने पर क्या करें ?

    परिमार्जन प्लस पोर्टल के उपयोग में गार आपको किसी तरह की समस्या का सामना करना पड़ रहा है तो आप स्थानीय अंचल कार्यालय या भूमि सुधार विभाग के कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं.

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