Post Office: डाकघर के खाताधारकों (Post Office Account Holders) के लिए बड़ी खबर है. आगामी एक अप्रैल से कुछ नये नियम और नयी सुविधा शुरू हो रही है. इसके तहत ग्रामीण डाक सेवा (Gramin Dak Seva) की शाखा में निकासी की सीमा बढ़ायी गयी है. डाक विभाग से मिली जानकारी के अनुसार नये नियमों के अनुसार ट्रांजेक्शन नियम अलग-अलग डाकघर के खातों पर लागू होंगे. यह राशि डाकघर के खाते के अनुसार अलग-अलग होगी.
नये नियम लागू होने के बाद डाकघर के खाताधारक एक दिन में 20 हजार रुपये निकाल सकेंगे. अब प्रति खाताधारक ट्रांजेक्शन की लिमिट पांच हजार रुपये से बढ़ा दी गयी है. इस पहल का मुख्य उद्देश्य समय के साथ डाकघर की जमा राशि बढ़ाना है.
इसके अलावा कोई भी शाखा पोस्टमास्टर एक दिन में एक खाते में 50 हजार रुपये से अधिक नकद ट्रांजेक्शन नहीं करेगा. नये नियमों के अनुसार बचत खाते के अलावा अब पीपीएफ, वरिष्ठ नागरिक बचत योजना, मासिक आय योजना, किसान विकास पत्र, एनएससी स्कीम में जमा चेक के जरिये स्वीकार या विड्रॉल फार्म के जरिये किया जायेगा.
डाकघर में खोले गये बचत खाते के लिए मिनिमम बैलेंस पांच सौ रुपये रखना अनिवार्य है. अगर खाताधारक के खाते में पांच सौ रुपये से कम राशि हुई, तो खाते के रखरखाव की फीस के रूप में 100 रुपये काट लिए जायेंगे.
डाकघर बचत खाता एक सरकार द्वारा संचालित जमा योजना है जो सभी भारतीय डाकघरों में उपलब्ध है। यह भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा आपकी जमा राशि पर गणना की गई एक निश्चित ब्याज दर का भुगतान करता है. एकल और संयुक्त दोनों खातों पर, वर्तमान में निर्धारित ब्याज दर 4 फीसद है.
Posted By: utpal Kant