Bihar: शिक्षक नियोजन नियमावली में बड़े बदलाव की तैयारी, सातवें चरण के पहले बदल जाएंगे ये नियम

बिहार शिक्षक नियोजन नियमावली में बड़ा बदलाव करने की तैयारी की जा रही है. इसको लेकर शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने शिक्षा विभाग के अफसरों की एक साझा बैठक ली. बैठक में सातवें चरण के शिक्षक नियोजन पर भी चर्चा हुई.

By Prabhat Khabar Digital Desk | December 10, 2022 1:07 AM

पटना: शिक्षा विभाग शिक्षक नियोजन नियमावली में बदलाव की तैयारी कर रहा है. शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने शिक्षा विभाग के अफसरों की एक साझा बैठक ली. बैठक में सातवें चरण के शिक्षक नियोजन पर भी चर्चा हुई. जानकारों के मुताबिक विभाग इस चरण से पहले शिक्षक नियोजन से जुड़ी नियमावली में आमूल बदलाव की तैयारी कर रहा है.

शार्ट नोटिस पर बुलायी गयी थी बैठक

इस संदर्भ में शिक्षा मंत्री ने अपने अफसरों को जरूरी दिशा निर्देश दिये हैं. उल्लेखनीय है कि यह बैठक शार्ट नोटिस पर बुलायी गयी थी. बैठक में भाग लेने के लिए एक दिन पहले ही अफसरों को सूचना दी गयी थी. सूत्रों के मुताबिक चूंकि विधानमंडल का सत्र अगले हफ्ते शुरू हो रहा है. इसलिए शिक्षा विभाग तमाम सवालों को सामना करने के लिए जवाब तैयार कर रहा है. मंत्री ने विभागीय अफसरों को सटीक जवाब तैयार करने की हिदायत दी.

अच्छे शिक्षकों का होगा चयन

मदन मोहन झा स्मृति सभागार में शुक्रवार को आयोजित इस रिव्यू बैठक में शिक्षा मंत्री प्रो चंद्रशेखर ने विभागीय अफसरों को दो टूक बता दिया कि सातवें चरण के पहले हर हाल में नियमावली में संशोधन जरूरी है. ताकि अच्छे शिक्षकों का चयन किया जा सके. प्रो चंद्रशेखर ने विभाग की अन्य योजनाओं की भी जानकारी ली. इस दौरान उन्होंने कई अहम निर्देश भी दिये. बैठक में शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह, सचिव असंगबा चुबा आओ, माध्यमिक शिक्षा निदेशक मनोज कुमार और प्राथमिक शिक्षा निदेशालय रवि प्रकाश एवं अन्य निदेशालयों के उप निदेशक मौजूद रहे.

तीन लाख 38 हजार पद हैं रिक्त

  • शिक्षकों के तीन लाख 38 हजार पद रिक्त हैं.

  • पहले प्लस टू स्कूलों का नियोजन होगा.

  • इसके बाद प्राथमिक स्कूलों में बहाली होगी.

इन दो विकल्पों पर किया जा रहा विचार

  • नियोजन के लिए बीपीएससी जैसी किसी संस्था को जिम्मा दिया जाये, जो आवेदन लेने से लेकर काउंसेलिंग और मेरिट लिस्ट तक की प्रक्रिया पूरी करे.

  • नियोजन इकाइयों को ऑनलाइन आवेदन भेज दिये जायें और काउंसेलिंग को छोड़ बाकी सभी प्रक्रिया शिक्षा विभाग द्वारा अधिकृत परीक्षा लेने वाली कोई संस्था करे.

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