पटना. पंचायत चुनाव को लेकर बूथों के गठन की तैयारी आरंभ होनेवाली है. राज्य निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट किया है कि पंचायत चुनाव में बूथों के गठन में खास एहतियात बरती जायेगी. इसको लेकर आयोग द्वारा विस्तृत दिशा निर्देश तैयार किया गया है.
इसमें किसी भी मुखिया के घर के 100 मीटर के अंदर बूथ का गठन नहीं किया जायेगा. मतदाताओं को मतदान में प्रभावित करने की आशंका को देखते हुए यह गाइडलाइन तैयार की गयी है.
आयोग ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि बूथों के गठन में किन बातों का ध्यान रखा जाना है. कोई भी बूथ थाना, अस्पताल, डिस्पेंसरी, मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर और धार्मिक स्थल पर नहीं बनाया जायेगा.
बूथों काे सरकारी, अर्ध सरकारी या पंचायत सरकार भवन या मनरेगा भवन में ही स्थापित किया जायेगा. जहां पर सरकारी या अर्ध सरकारी भवन नहीं होगा वहां पर सरकारी जमीन पर चलंत बूथ बनाया जायेगा. एक पंचायत में अधिकतम दो चलंत बूथ ही बनाये जा सकते हैं.
यह माना जा रहा है कि पंचायत आम चुनाव में 15-20 फीसदी मतदाताओं की संख्या में वृद्धि हो सकती है. ऐसे में एक बूथ पर 700 मतदाता होंगे. एक मतदाता को पंचायत आम चुनाव में छह प्रत्याशियों के लिए एक साथ मतदान करना होता है.
ऐसे में मतदान सुबह सात बजे से शाम पांच बजे तक आसानी से संभव हो सके. मतदाताओं की सुगमता को देखते हुए यह कोशिश की जाये कि बूथ दो किलोमीटर से अधिक दूरी पर नहीं हों.
Posted by Ashish Jha