बिहार शिक्षा विभाग ने प्रदेश के राजकीयकृत प्रारंभिक विद्यालय में कार्यरत जिला संवर्ग के मूल कोटि और 34540 कोटि के सहायक शिक्षकों के अंतर जिला स्थानांतरण करने का फैसला लिया है. अंतर जिला स्थानांतरण केवल समान विषय के शिक्षकों के होंगे. इससे प्रदेश के 20 से 25 हजार से अधिक शिक्षकों को स्थानांतरण का लाभ मिल सकता है.
शिक्षा विभाग के निर्धारित शेड्यूल के मुताबिक इस स्थानांतरण के लिए आवेदन पत्र जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय में 25 जनवरी को जमा करने होंगे. प्राथमिक निदेशालय की तरफ से जारी औपचारिक पत्र के मुताबिक जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय में प्राप्त स्थानांतरण आवेदनों को अनुलग्नक के साथ प्राथमिक निदेशालय को 31 जनवरी तक देना होगा.
शिक्षा विभाग ने जिला शिक्षा पदाधिकारियों को आदेश दिया है कि वैसे शिक्षक, जिनकी नियुक्तियों से संबंधित प्रमाणपत्रों का सत्यापन अभी चल रहा हैं, उनके जिला स्थानांतरण तबादले के प्रस्ताव न भेज जाएं. फिर भी प्रस्ताव भेजे जाने की स्थिति में संबंधित सहायक शिक्षक के साथ-साथ संबंधित पदाधिकारी के खिलाफ विधिसम्मत कार्यवाही की जायेगी.
शिक्षा विभाग ने स्थानांतरण के लिए तीन प्रपत्र भी जारी किये हैं. इसमें भाग ””ख”” महत्वपूर्ण है. इसके मुताबिक आवेदक शिक्षक को बताना होगा कि उसे तबादला क्यों चाहिए? दूसरे अंतर जिला स्थानांतरण होने पर पूर्व के जिले की वरीयता खोने पर उसे सहमति देनी होगी. इसके अलावा उस शिक्षक को बताना होगा कि नियुक्ति के समय उसके प्रमाणपत्रों का सत्यापन हुआ था कि नहीं.
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शिक्षा विभाग ने जिला शिक्षा पदाधिकारियों को पत्र लिख कर इस संदर्भ में जरूरी दिशा निर्देश दिये हैं. निर्देश में कहा गया है कि 31 मार्च 2023 तक उपलब्ध जिला संवर्ग के शिक्षक पदों की रिक्तियों की जानकारी 13 जनवरी तक प्राथमिक निदेशालय को उपलब्ध करायी जायेंगी. स्थानांतरण के लिए सेवा पुस्तिका, नियुक्ति पत्र, वेतन पर्ची, वरीयता खोने संबंधी घोषणा, शैक्षणिक और प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्रों की प्रमाणित प्रति और दो स्वअभिप्रमाणित रंगीन फोटोग्राफ भी आवेदन के साथ संलग्न करने होंगे.