बिहार में नहीं ले सकेंगे एंबुलेंस वाले मनमाना किराया, सरकार ने तय किया रेट, अधिक वसूलनेवालों पर होगी अब सख्त कार्रवाई
स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय ने बताया कि विभाग ने प्राइवेट एंबुलेंस का किराया निर्धारित कर दिया गया है. निर्धारित दर से अधिक किराया वसूलनेवालों पर सख्त कार्रवाई की जायेगी.
पटना. स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय ने बताया कि विभाग ने प्राइवेट एंबुलेंस का किराया निर्धारित कर दिया गया है. निर्धारित दर से अधिक किराया वसूलनेवालों पर सख्त कार्रवाई की जायेगी. उन्होंने बताया कि स्वास्थ्य विभाग और परिवहन विभाग के आपसी समन्वय से गठित कमेटी ने समीक्षा के बाद प्राइवेट एंबुलेंस का किराया निर्धारित किया है.
इन एंबुलेंस में बेसिक लाइफ सपोर्ट सिस्टम, जीवन रक्षक दवाएं और प्रशिक्षित स्वास्थ्यकर्मी उपलब्ध रहेंगे. इस आदेश का उल्लंघन करने पर बिहार महामारी अधिनियम के तहत कार्रवाई होगी.
प्राइवेट एंबुलेंस का किराया
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छोटी कार(सामान्य) ~1500 ~18 प्रति किमी
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छोटी कार (एसी) ~1700 ~18 प्रति किमी
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बोलेरो,सूमो, मार्शल (सामान्य) ~1800 ~18 प्रति किमी
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बोलेरो,सूमो, मार्शल (एसी) ~2100 ~18 प्रति किमी
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मैक्सी, सीटीराइडर, विंगर, टैंपो ~2500 ~25 प्रति किमी
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जाइलो, स्कॉर्पियो, क्वालिस,टवेरा ~2500 ~25 प्रति किमी
राज्य में एंबुलेस के किराये को लेकर मीडिया में लगातार खबरें आ रही थी. मीडिया रिपोर्टों के अनुसार निजी एजेंसियों ने पटना से भागलपुर का एम्बुलेंस का किराया 40 हजार से लेकर 80 हजार तक वसूल रहे थे. जबकि इस दूरी के लिए सामान्य तौर पर किराया 12 हजार रुपये ही हैं. ऐसे में खुद नीतीश कुमार ने आपात बैठक कर आदेश दिया कि निजी एम्बुलेंस की मनमानी के खिलाफ कार्रवाई की जाये.
नीतीश कुमार के आदेश के बाद स्वास्थ्य विभाग और परिवहन विभाग ने कमेटी गठित कर नये दर की अनुशंसा की और नया दर निर्धारित किया. अब अगर कोई भी एजेंसी नियमों का उल्लंघन करती है तो आपदा एक्ट के तहत कार्रवाई होगी.
Posted by Ashish Jha