बिहार के 27 जिलों में स्थित 36 अनुमंडलों में नये उत्पाद थाने खोले जायेंगे. मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन के अपर मुख्य सचिव केके पाठक ने इसकी अधिसूचना के साथ ही संकल्प जारी कर दिया है. इन नये मद्य निषेध थानों का क्षेत्राधिकार संबंधित अनुमंडल होगा, जहां पर उत्पाद अभियोगों से संबंधित प्राथमिकी दर्ज करायी जा सकेगी.
मामलों के निबटारे में आ रही समस्या
केके पाठक ने बताया है कि राज्य में मद्य निषेध नीति के उल्लंघन के अत्यधिक मामले प्रकाश में आ रहे हैं. समीक्षा में पाया गया है कि वर्तमान में कार्यरत अधिकांश उत्पाद थाने का वृहद क्षेत्राधिकार होने के कारण समुचित निरीक्षण आदि काम करने में कठिनाई हो रही है. वृहद क्षेत्राधिकार होने के कारण अभियोगों की संख्या भी अधिक है, जिसके निबटारे में भी समस्या आ रही है.
27 जिलों के 36 अनुमंडलों में खुलेगा उत्पाद थाना
केके पाठक ने बताया है कि जिला का क्षेत्रफल, जनसंख्या एवं भौगोलिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए 27 जिले के 36 अनुमंडलों को मद्य निषेध थाना क्षेत्र घोषित किया जा रहा है. इन अनुमंडलों में अधिनियम के तहत उत्पाद पदाधिकारी को धारा 73 के अधीन बिना वारंट के तलाशी की शक्ति दी गयी है. उपायुक्त कृष्ण कुमार ने बताया कि अभी पटना जिले में पांच और अन्य 37 जिला मिलाकर 44 थाने हैं. नये 36 थाने खुलने के बाद उत्पाद थानों की कुल संख्या 80 हो जायेगी.
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यहां खुलेंगे उत्पाद थाने
रानीगंज (अररिया), दाऊदनगर (औरंगाबाद), कटोरिया (बांका), मंझौल (बेगूसराय), कहलगांव (भागलपुर), पीरो (भोजपुर), जगदीशपुर (भोजपुर), डुमरांव (बक्सर), बेनीपुर (दरभंगा), बिरौल (दरभंगा), मधुबन (पूर्वी चंपारण), अररेराज (पूर्वी चंपारण), शेरघाटी (गया), महम्मदपुर (गोपालगंज), बारसोई (कटिहार), गोगरी (खगडिया), बडहिया (लखीसराय), उदाकिशुनगंज (मधेपुरा), झंझारपुर (मधुबनी), बेनीपटटी (मधुबनी), तारापुर (मुंगेर), हिलसा (नालंदा), पकरीबरावां (नवादा), धमदाहा (पूर्णिया), बिक्रमगंज (रोहतास), रोसडा (समस्तीपुर), पटोरी (समस्तीपुर), मशरख (सारण), सोनपुर (सारण), पुपरी (सीतामढी), रून्नीसैदपुर (सीतामढी), महाराजगंज (सीवान), रघुनाथपुर (सीवान), सिमराही (सुपौल), त्रिवेणीगंज (सुपौल) और महुआ (वैशाली).