बिहार में 15 फरवरी तक सरकारी कर्मचारियों को देना होगा संपत्ति का ब्योरा, जारी हुआ निर्देश

सरकार स्तर से जारी निर्देश में बताया गया है कि 15 फरवरी तक जिले में कार्यरत जिला पदाधिकारी से लेकर सभी प्रशासनिक पदाधिकारी व तृतीय श्रेणी में आने वाले कर्मी अपने चल व अचल संपत्ति का विवरण निकासी व व्ययन पदाधिकारी के पास जमा कर दें.

By Prabhat Khabar News Desk | December 26, 2020 12:39 PM

भभुआ नगर. जिले में कार्यरत प्रशासनिक पदाधिकारी व तृतीय श्रेणी के कर्मचारियों को 15 फरवरी तक अपनी संपत्ति का विवरण निकासी व व्ययन पदाधिकारी के पास जमा करना होगा. अगर जो कर्मी 15 फरवरी तक चल अचल अपनी संपत्ति का ब्योरा निकासी व व्ययन पदाधिकारी को नहीं देते हैं, तो वैसे प्रशासनिक पदाधिकारी व राज्य कर्मियों का वेतन स्थगित रहेगा.

हालांकि, वर्ग घ यानी चतुर्थ श्रेणी के कर्मी को संपत्ति का ब्योरा नहीं देना है. संपत्ति का ब्योरा 15 फरवरी तक जमा करने को ले सरकार स्तर से निर्देश जारी किया गया है.

सरकार स्तर से जारी निर्देश में बताया गया है कि 15 फरवरी तक जिले में कार्यरत जिला पदाधिकारी से लेकर सभी प्रशासनिक पदाधिकारी व तृतीय श्रेणी में आने वाले कर्मी अपने चल व अचल संपत्ति का विवरण निकासी व व्ययन पदाधिकारी के पास जमा कर दें.

ताकि, व्ययन व निकासी पदाधिकारी द्वारा जिला स्थापना शाखा को उपलब्ध कराये. ताकि स्थापना शाखा द्वारा एनआइसी के माध्यम से 31 मार्च से पहले संपत्ति का ब्योरा को सार्वजनिक के लिए प्रकाशन किया जाये. अगर 15 फरवरी तक कोई भी प्रशासनिक अधिकारी व कर्मी संपत्ति का ब्योरा जमा नहीं करता है, तो ऐसे अधिकारी व कर्मी के वेतन निकासी पर रोक रहेगी.

गौरतलब है कि सरकार द्वारा शासन में पारदर्शिता लाने के लिए आइएस से लेकर तृतीय श्रेणी के कर्मियों का चल अचल संपत्ति ब्योरा मांगा है.

इस संबंध में जानकारी देते हुए स्थापना प्रभारी कुमार विनोद ने कहा कि सरकार स्तर निर्देश प्राप्त हो गया है.

जिले में स्थित सभी विभाग के अधिकारियों सरकार के पत्र के आलोक में निर्देश दिया जा रहा है कि 15 फरवरी संपत्ति का ब्योरा निकासी व व्ययन पदाधिकारी के माध्यम से विभाग को उपलब्ध करा दें. नहीं तो 15 फरवरी के बाद वेतन निकासी पर रोक लगेगी.

Posted by Ashish Jha

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