पटना. पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव का माहौल अब दिखने लगा है. सभी प्रत्याशी प्रचार- प्रसार के लिए दिन- रात मेहनत कर रहे हैं. वहीं, इस दौरान मारपीट की घटनाएं भी सामने आ रही हैं. बुधवार शाम को छात्र संगठन के कार्यकर्ता महिला छात्रावास में घुसने का प्रयास किया था. इस मामले में पटना पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी है.
पटना के डीएम डॉ. चन्द्रशेखर सिंह ने अनुमंडल दंडाधिकारी, पटना सदर द्वारा पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष और वर्तमान में पटना लॉ कॉलेज में प्रथम सेमेस्टर के छात्र मनीष यादव के विरूद्ध धारा 107 के तहत कार्रवाई करने का निर्देश दिया है. कुलपति के द्वारा मनीष यादव के विरूद्ध अशोभनीय हरकत एवं शांति भंग करने की सूचना दी गई थी.
कुलपति के तरफ से बुधवार को पटना प्रशासन को आवेदन पत्र दिया गया था. इसमें लिखा था कि दिनांक 16/11/22 को संध्या 5.55 बजे मनीष यादव, पूर्व अध्यक्ष, पटना विश्वविद्यालय छात्रसंघ और वर्तमान में पटना लॉ कॉलेज में प्रथम सेम्सेटर का छात्र है जिसने अपने दल के साथ पटना विश्वविद्यालय के महिला छात्रावास में घुसने की कोशिश की. नियमानुसार संध्या 5 बजे के बाद महिला छात्रावास में किसी आगुन्तक का प्रवेश सुरक्षा कारणों से निषेध रहता है. प्रवेश नहीं मिलने के बाद मनीष यादव और उसके लोगों ने वहाँ पर बदतमीजी शुरू किया और नारे लगाने लगे.
आवेदन में आगे ये भी लिखा था कि विश्वविद्यालय में सारे अधिकारियों के मौजूद होते हुए भी मनीष यादव विश्वविद्यालय नहीं आकर कुलपति आवास पर चला गया. वहाँ पहुँच कर उसने फिर वहाँ पर नारेबाजी शुरू की और मेन गेट को तोड़ने की कोशिश की और वहाँ अवस्थित गमलों को क्षतिग्रस्त कर दिया. इस मामले में कुलपति ने पीरबहोर थाना प्रभारी और विश्वविद्यालय में अवस्थित पुलिस चौकी से सम्पर्क कर स्थिति की जानकारी दी और निवेदन किया कि जल्द से जल्द पुलिस बल के साथ वहाँ पहुंचे और स्थिति को नियंत्रित करें.
वहीं, इस मामले में डीएम डॉ. सिंह ने कहा कि पटना विश्वविद्यालय छात्रसंघ का चुनाव शांतिपूर्वक सम्पन्न कराने के लिए प्रशासन प्रतिबद्ध है. इसमें किसी भी प्रकार का व्यवधान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा.