करीब 15 साल पुराने आदर्श आचार संहिता उल्लंघन के एक मामले में पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव, राज्यसभा सांसद रंजीत रंजन तथा संतोष यादव को कोर्ट ने रिहा कर दिया है. यह रिहाई केहाट थाना कांड सं. 75/09 के तहत हुई है. इसकी प्राथमिकी तात्कालीन एसडीओ संजय कुमार उपाध्याय ने 8 मार्च 2009 में दर्ज करायी थी.
आचार संहिता के उल्लंघन का है मामला
दर्ज प्राथमिकी में कहा गया था कि सांसद राजेश रजन उर्फ पप्पू यादव 7 मार्च 2009 को कटिहार से पूर्णिया आये थे. उनका नागरिक अभिनंदन रंगभूमि मैदान में होना था. इसके लिए कुल 6 चार पहिया वाहन की अनुमति दी गयी थी. आदेश के मुताबिक किसी भी प्रकार का पोस्टर-बैनर एवं तोरणद्वार के निर्माण पर प्रतिबंध लगाया गया था. प्राप्त प्रतिवेदन तथा करायी गयी विडियोग्राफी से सम्बंधित सीडी के अवलोकन से ज्ञात हुआ कि जुलूस के साथ अनुमति प्रदान की गयी वाहन से अत्याधिक वाहन का व्यवहार किया गया. साथ ही तोरणद्वार के लगाये जाने पर पूर्ण रूप से रोक सम्बन्धी आदेश निर्गत किया गया था परन्तु उक्त आदेश की अनदेखी की गयी जो आर्दश आचार संहिता का स्पष्टतः उल्लंघन था.
साक्ष्य की कमी के कारण तीनों रिहा
इस मामले में पुलिस ने 19 मार्च 2009 में आरोप पत्र दाखिला किया था. 5 दिसंबर 2014 को आरोप गठित हुआ था. इस केस में एक मात्र गवाह कोर्ट में पेश हुआ. साक्ष्य की कमी के कारण न्यायालय ने पप्पू यादव समेत तीनों को रिहा कर दिया.