व्यवसायियों को सितंबर तक जीएसटी में निबंधन कराने की मिली छूट

पूिर्णया : व्यवसायियों को जीएसटी में निबंधन कराने के लिए अंतिम मौका दिया गया है. व्यवसायियों को सितंबर तक जीएसटी में निबंधन कराने की छूट दी गयी है. पूर्व में 30 अप्रैल के बाद से जीएसटी में निबंधन बंद कर दिया गया था. अगर इसके बाद भी निबंधन नहीं कराने वाले व्यापारियों को बाद में […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | July 3, 2017 4:40 AM

पूिर्णया : व्यवसायियों को जीएसटी में निबंधन कराने के लिए अंतिम मौका दिया गया है. व्यवसायियों को सितंबर तक जीएसटी में निबंधन कराने की छूट दी गयी है. पूर्व में 30 अप्रैल के बाद से जीएसटी में निबंधन बंद कर दिया गया था. अगर इसके बाद भी निबंधन नहीं कराने वाले व्यापारियों को बाद में काफी परेशानी होगी. पहली जुलाई यानी, शनिवार से जीएसटी लागू कर दिया गया है.

पंजीयन करने की प्रक्रिया : www.biharcommmercialtax.gov.in पर वैट के तहत वर्तमान आइडी व पासवर्ड के साथ लॉग इन करना होगा. इसके बाद जीएसटी का लिंक मिलेगा, उसे क्लिक करना होगा. यहां जीएसटी के लिए औपबंधिक आइडी और पासवर्ड मिलेगा. इस आइडी और पासवर्ड से जीएसटी के पोर्टल www.gst.gov.in पर लॉग इन करना होगा. स्क्रीन पर एक फॉर्म आयेगा. इसके बाद इ-मेल आइडी और मोबाइल नंबर अनिवार्य रूप से अंकित करते हुए इसे सबमिट करना होगा. मोबाइल और इ-मेल पर अलग-अलग दो वन टाइम पासवर्ड मिलेगा. पासवर्ड को फॉर्म पर अलग-अलग स्थान पर अंकित करना होगा.
इसके बाद जीएसटी के लिए स्थायी यूजर नेम और पासवर्ड बनाने का निर्देश प्राप्त होगा. फिर अपने यूजर नेम और पासवर्ड से www.gst.gov.in पर लॉग इन करना होगा और पंजीयन आवेदन के मेन्यू पर जाना होगा. पंजीयन आवेदन में कारोबार का रूप, साझेदार, प्राधिकृत हस्ताक्षर कर्ता, मुख्य व्यवसाय स्थल, अतिरक्ति व्यवसाय स्थल, वस्तुओं या सेवाओं आदि की सूचनाएं भरनी है. अंतिम टैब वेरीफिकेशन व घोषणा से संबंधित है.

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