धान खरीद के लिए मानक में पारदर्शिता बरतने की हिदायत
पूर्णिया : शनिवार को स्थानीय टाउन हाल में धान खरीद केंद्र के संचालन के लिए संबंधित पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों को खास प्रशिक्षण दिया गया और मानक में पारदर्शिता बरतने के लिए कड़ी हिदायत दी गयी. कार्यशाला में बिंदुवार सारी जानकारी दी गयी. कार्यशाला का नेतृत्व डीसीओ स्वयं कर रहे थे. उन्होंने बताया कि हर हाल […]
पूर्णिया : शनिवार को स्थानीय टाउन हाल में धान खरीद केंद्र के संचालन के लिए संबंधित पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों को खास प्रशिक्षण दिया गया और मानक में पारदर्शिता बरतने के लिए कड़ी हिदायत दी गयी. कार्यशाला में बिंदुवार सारी जानकारी दी गयी.
कार्यशाला का नेतृत्व डीसीओ स्वयं कर रहे थे.
उन्होंने बताया कि हर हाल में खरीद केंद्र पर गोदाम की साफ -सफाई की व्यवस्था करने के बाद ही धान खरीद किया जायेगा. गोदाम पर रोशनी की अति उत्तम व्यवस्था होनी चाहिए. तौल मापक यंत्र, नमी मापक यंत्र, खरीद पंजी एवं स्टॉक पंजी रखना जरूरी है. इसके अलावा बैनर पोस्टर में न्यूनतम समर्थन मूल्य भी अंकित करना जरूरी है.
उन्होंने बताया कि जिला टास्क फोर्स सभी खरीद केंद्रों का लक्ष्य निर्धारित करेंगे. किसानों का रजिस्ट्रेशन ऑन लाइन होगा. जो किसान पूर्व के वर्षों में पंजीकृत हैं उनके पंजीयन में सिर्फ आधार लिंक करना होगा.
न्यूनतम समर्थन मूल्य : खरीफ विपणन वर्ष 2017-18 न्यूनतम समर्थन मूल्य तय किया गया है. इनमें सामान्य धान के लिए प्रति क्विंटल 15 सौ 50 रुपये एवं ग्रेड ए धान के लिए 15 सौ 90 रुपये निर्धारित की गयी है. किसानों को यह राशि उनके बैंक खाते में दी जायेगी. इसमें पारदर्शिता बरतने की हिदायत दी गयी है.
किसानों से खरीद की सीमा : वैसे किसान जिनकी अपनी जमीन है उनसे अधिकतम 150 क्विंटल ही धान की खरीद की जायेगी. वैसे किसान जिनकी अपनी जमीन नहीं होगी उनसे अधिकतम 50 क्विंटल धान ही खरीद की जा सकेगी. उसके लिए भी स्थानीय किसान सलाहकार अथवा वार्ड सदस्य से दूसरे की जमीन पर खेती करने का प्रमाण पत्र लेना होगा. इसके बाद ही उसके धान की खरीदगी की जा सकती है.
रसीद की अनिवार्यता : खरीद केंद्र पर धान उपलब्ध कराने वाले सभी कृषकों को धान खरीदने के बाद अनिवार्य रूप से प्राप्ति रसीद उपलब्ध करायेंगे. इसी प्रकार जब धान राइस मिल को दी जायेगी तो राइस मिल से रसीद लेंगे.