नौवागढ़ी के नबोध की हत्या के आरोप में तीन दोषी करार

मुंगेर : मुंगेर के तदर्थ त्वरित न्यायालय के न्यायाधीश विमल कुमार सिन्हा ने हत्या के एक मामले में कांड के तीन आरोपित चंदन कुमार, पवन कुमार व रंजीत कुमार को दोषी करार दिया है. न्यायालय ने उपलब्ध साक्ष्य एवं गवाहों के बयान के आधार पर इन आरोपियों को भादवि की धारा 302 एवं शस्त्र अधिनियम […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | November 10, 2017 5:55 AM

मुंगेर : मुंगेर के तदर्थ त्वरित न्यायालय के न्यायाधीश विमल कुमार सिन्हा ने हत्या के एक मामले में कांड के तीन आरोपित चंदन कुमार, पवन कुमार व रंजीत कुमार को दोषी करार दिया है. न्यायालय ने उपलब्ध साक्ष्य एवं गवाहों के बयान के आधार पर इन आरोपियों को भादवि की धारा 302 एवं शस्त्र अधिनियम की धारा 27 के तहत दोषी पाया है.

सजा के बिंदु पर आगामी 13 नवंबर को सुनवाई होगी. घटना के संदर्भ में बताया जाता है कि 26 अक्तूबर 2004 को नौवागढ़ी उच्च विद्यालय मैदान में बजरंगबली नगर नौवागढ़ी निवासी सुरेश प्रसाद साह के पुत्र नबोध कुमार नामक युवक को गोली मारकर हत्या कर दी गयी थी. इस मामले में नबोध के भाई धर्मेंद्र कुमार के बयान पर नयारामनगर थाना पुलिस ने कांड संख्या 167/2004 दर्ज की थी. कांड के अनुसंधान के दौरान पुलिस ने नौवागढ़ी बजरगंजबली नगर निवासी चंदन कुमार एवं पवन कुमार तथा उसके रिश्तेदार सूर्यगढ़ा निवासी रंजीत कुमार को इस मामले में दोषी माना. इन्हीं लोगों ने मिल कर हत्या की घटना को अंजाम दिया था.

कांड की सुनवाई के दौरान न्यायालय ने कुल 11 गवाहों के बयान दर्ज किये. जिसमें कांड के अनुसंधानकर्ता पुलिस पदाधिकारी एवं चिकित्सक शामिल थे. सुनवाई के दौरान बहस में अपर लोक अभियोजक नारद मंडल ने भाग लिया.

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