पूर्णिया : आदर्श आचार संहिता लागू हो जाने के साथ ही जिले में निषेधाज्ञा लागू कर दी गई है. जिला निर्वाची पदाधिकारी ने बताया कि इसके तहत किसी भी अपराध अथवा शांति भंग करने के उद्देश्य से पांच या उससे अधिक व्यक्ति किसी भी स्थान पर एकत्रित नहीं होंगें.
कोई भी व्यक्ति, राजनीतिक दल या संगठन द्वारा किसी राजनीतिक प्रयोजन से संबंधित किसी प्रकार की सभा, जुलूस,धरना, प्रदर्शन तथा ध्वनि विस्तारक यंत्र का प्रयोग बिना किसी सक्षम पदाधिकारी की पूर्वानुमति के आयोजित नहीं किया जायेगा. कोई भी व्यक्ति आग्नैयास्त्र का प्रदर्शन सार्वजनिक स्थानों पर नहीं कर सकते हैं.
स्ट्रांग रूम व मतगणना स्थल का चयन प्रक्रियाधीन
जिला निर्वाची पदाधिकारी सह जिलाधिकारी श्री झा ने बताया कि स्ट्रांग रूम एवं मतगणना स्थल का चयन अभी प्रक्रियाधीन है. अगले एक-दो दिनों में चयन कर चुनाव आयोग को भेज दिया जायेगा. आयोग से अनुमति मिलने के बाद इसकी जानकारी दे दी जायेगी.
चुनाव कार्यक्रम
19 मार्च से नामांकन की प्रक्रिया शुरू
26 मार्च को नामांकन भरने की अंतिम तिथि
27 मार्च को समीक्षा की तिथि तय
29 को नाम वापसी की तिथि तय
18 अप्रैल को होगा मतदान
23 मई को मतगणना
धांधली पर शिकंजा
कंट्रोल रूम में 24 घंटे टोल फ्री नंबर-1950
शिकायत के 100 मिनट के अंदर होगी कार्रवाई
चुनाव शिकायत के लिए एप जारी