आज सभी मतदान केंद्रों पर लगेगा विशेष शिविर
पूर्णिया. भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार राष्ट्रीय निर्वाचक नामावली परिशोधन एवं प्रमाणीकरण कार्यक्रम के अंतर्गत निर्वाचक नामावली के आधार नंबर, मोबाइल नंबर, ई-मेल आइडी की प्रविष्टि निर्वाचक नामावली में दर्ज प्रविष्टि में संशोधन तथा प्रविष्टियों का स्वैच्छिक प्रकरण करते हुए उसके विलोपन के लिए एक विशेष शिविर का आयोजन जिला के प्रत्येक मतदान केंद्र पर […]
इस विशेष शिविर में मतदाताओं में इसकी जागरूकता पैदा करनी है कि वे मतदाता सूची में एक ही स्थान पर अपना नाम रखें. एक से अधिक स्थान पर दर्ज प्रविष्टि को प्रपत्र सात के माध्यम से हटवा लें. एक से अधिक स्थान पर नाम रखने तथा नाम दर्ज रहने हेतु गलत घोषणा से संबंधित दंड के प्रावधान से उन्हें अवगत कराया जाना है. विशेष शिविर में बीएलओ द्वारा अद्यतन निर्वाचक नामावली तथा चेकलिस्ट साथ रखा जायेगा. निर्वाचक नामावली में परिवर्धन, संशोधन एवं विलोपन संबंधी प्रपत्र भी प्राप्त किये जायेंगे.
मतदाता को ऑनलाइन आवेदन हेतु भी प्रोत्साहित किया जायेगा. लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 17 के अनुसार एक से अधिक विधानसभा में निर्वाचक की प्रविष्टि नहीं की जानी है. वहीं धारा 18 के अनुसार एक विधानसभा क्षेत्र में एक से अधिक वार प्रविष्टि नहीं की जानी है. आरपी एक्ट की धारा 31 के तहत निर्वाचक नामावली में नाम दर्ज कराने हेतु गलत घोषणा देना दंडनीय है.