अपहरण के मामले में पप्पू यादव रिहा

पूर्णिया. न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश संख्या द्वितीय ने अपहरण के 27 वर्ष पुराने मामले में मधेपुरा सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव व दो अन्य राजेश केशरी व मनोज यादव को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया. मामले में सूचक अरूण कुमार सिंह थे. बताया गया कि 11 फरवरी 1987 को जब वह जीप […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | April 29, 2015 6:40 AM
पूर्णिया. न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश संख्या द्वितीय ने अपहरण के 27 वर्ष पुराने मामले में मधेपुरा सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव व दो अन्य राजेश केशरी व मनोज यादव को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया.
मामले में सूचक अरूण कुमार सिंह थे. बताया गया कि 11 फरवरी 1987 को जब वह जीप बना रहे थे, तो अग्रवाल मार्केट से मालिक बुलाने की बात कह जीप लेकर बुलाया गया. रंगभूमि मैदान के पास चार अन्य जीप पर चढ़े पिस्तौल दिखा कर सरसी ले ले गये. मामले में प्राथमिकी केहाट थाने में 66/87 दर्ज हुई थी. बचाव पक्ष की तरफ से अधिवक्ता अनूप कुमार शरण ने बहस की. अंतत: मामले के तीनों व्यक्तियों को न्यायालय की ओर से रिहा किया गया.

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