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29 वर्ष पुराने मामले में पप्पू यादव रिहा

पूर्णिया कोर्ट: 29 वर्ष पुराने मामले में साक्ष्य की कमी के कारण अपर सत्र न्यायाधीश द्वितीय के न्यायालय ने मधेपुरा के सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव एवं उनके एक अन्य सहयोगी दिवाकर चौधरी को निदरेष पाते हुए रिहा कर दिया. मामला केहाट थाना कांड संख्या 19/86 से संबंधित है. मामले में उक्त दोनों व्यक्तियों […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | May 27, 2015 8:32 AM
पूर्णिया कोर्ट: 29 वर्ष पुराने मामले में साक्ष्य की कमी के कारण अपर सत्र न्यायाधीश द्वितीय के न्यायालय ने मधेपुरा के सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव एवं उनके एक अन्य सहयोगी दिवाकर चौधरी को निदरेष पाते हुए रिहा कर दिया. मामला केहाट थाना कांड संख्या 19/86 से संबंधित है. मामले में उक्त दोनों व्यक्तियों के अलावा पांच अन्य के विरुद्ध बैंक डकैती की योजना बनाते समय पुलिस बलों द्वारा घेरे जाने पर उन पर जानलेवा हमला कर गोली-बारी करने का आरोप था.

मामले में सुनवाई के दौरान एक गवाह उपस्थित हुए. शेष अन्य सारे गवाह अनुपस्थित रहे. शेष गवाहों के अनुपस्थित रहने के कारण गवाह बंद कर दिया गया था.

मामले में सरकार की तरफ से लोक अभियोजक विमल कुमार मंडल थे जबकि सफाई पक्ष से अधिवक्ता अनूप कुमार शरण ने अपना पक्ष न्यायालय में रखा. जबकि न्यायालय में चल रहे अन्य दो और मामले बनमनखी-36/87 तथा केहाट-282/91 में न्यायालय ने साक्ष्य को बंद कर पप्पू यादव का बयान कलमबद्ध किया.

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