प्रभावित परिवारों के बीच प्रति परिवार पांच किलो चूड़ा व एक किलो चीनी तत्काल मुहैया कराने के लिए जिलाधिकारी ने ज्ञापांक 312 दिनांक 28 अप्रैल 15 के माध्यम से 28 रुपये प्रति किलो तथा चीनी 45 रुपये प्रति किलो क्रय दर को अनुमानित किया गया था.
साथ ही यह अनुमोदन जिल क्रय समिति द्वारा अधीक्षक केंद्रीय कारा के लिए एक अप्रैल 15 से 31 मार्च 2016 तक की खाद सामग्री के लिए भी उपरोक्त दर का अनुमोदन किया गया है. इस पत्र में पूरे जिला में चीनी की जरूरत 1492 किलोग्राम दरसायी गयी है. परिवादी द्वारा इसी पत्र को आधार बना कर चीनी का मुख्य बाजार भाव से 10 से 12 रुपया प्रति किलो ज्यादा अंकित कर सरकारी राशि के गबन का आरोप लगाया गया है. मामले में सीजेएम द्वारा मुकदमा को सुनवाई पर रखा गया है.