अपहर्ता को पांच वर्ष की सजा, जुर्माना भी

पूर्णिया कोर्ट : प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश अनिल कुमार झा ने नाबालिग लड़की के अपहरण के एक मामले में त्रिवेणीगंज थाना के औराहा गांव के भूपेंद्र कुमार को दोषी करार देते हुए पांच वर्ष की सश्रम कारावास की सजा सुनायी तथा पांच हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया. जुर्माना नहीं चुकाने की स्थिति में सजा […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | October 3, 2015 2:19 AM

पूर्णिया कोर्ट : प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश अनिल कुमार झा ने नाबालिग लड़की के अपहरण के एक मामले में त्रिवेणीगंज थाना के औराहा गांव के भूपेंद्र कुमार को दोषी करार देते हुए पांच वर्ष की सश्रम कारावास की सजा सुनायी तथा पांच हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया.

जुर्माना नहीं चुकाने की स्थिति में सजा में एक वर्ष की अवधि जुड़ जायेगी. जानकारी के अनुसार घटना वर्ष 2014 के 16 फरवरी की है और घटना स्थल बड़हरा कोठी थाना क्षेत्र का ओरलाहा गांव है. इसके लिए सत्रवाद संख्या 107/15 के तहत विचारण किया गया था.

मामले के सूचक अपहृता के पिता ने बड़हरा थाना कांड संख्या 24/14 दर्ज करवाया था. मामला में कहा गया था कि सूचक की नाबालिग बेटी रात्रि 10:30 बजे अपने घर में पढ़ाई कर रही थी कि पड़ोस की उसकी सहेली अपनी मां के साथ आयी तथा प्रसाद खिलाने के बहाने उसको अपने घर ले जाकर दो पेड़ा खिलाया.

जिसे खाने के बाद लड़की बेहोश होने लगी तो उसे पुन: घर पहुंचाने के बहाने अभियुक्त सड़क पर खड़ी बोलेरो में बैठा कर सुपौल ले गया. जहां उसके साथ शादी रचायी गयी. पुलिस ने सुपौल से लड़की को बरामद किया था. मामले में अभियोजन की ओर से 07 गवाहों का परीक्षण किया गया था. इस मामले में शामिल दो अन्य आरोपी की सुनवाई अवयस्क होने के कारण जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड में चल रही है.

Next Article

Exit mobile version