राशि मामले में व्यवसायियों को मिलेगी राहत

पूर्णिया : आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद 50 हजार रुपये से अधिक लेकर सफर करने की बंदिश के बाद व्यवसायियों की मुश्किलें परवान पर थी. इस वजह से व्यवसाय बुरी तरह प्रभावित हो रहा था. इस मद्देनजर पूर्णिया चैंबर ऑफ कॉमर्स के उपाध्यक्ष नीलम अग्रवाल ने निर्वाचन आयोग को पत्र लिख कर इस […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | October 16, 2015 3:40 AM

पूर्णिया : आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद 50 हजार रुपये से अधिक लेकर सफर करने की बंदिश के बाद व्यवसायियों की मुश्किलें परवान पर थी. इस वजह से व्यवसाय बुरी तरह प्रभावित हो रहा था.

इस मद्देनजर पूर्णिया चैंबर ऑफ कॉमर्स के उपाध्यक्ष नीलम अग्रवाल ने निर्वाचन आयोग को पत्र लिख कर इस बाबत छूट देने की अपील की थी. भारत निर्वाचन आयोग के सचिव अविनाश कुमार ने श्री अग्रवाल को लिखे पत्र में रुपये को जब्त करने से लेकर कार्रवाई किये जाने तक के प्रावधानों की जानकारी दी है.

अपने पत्र में सचिव श्री कुमार ने कहा है कि आयोग व्यवसायियों के व्यवसाय के प्रति संवेदनशील है और इसके लिए बकायदा स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसिजर जारी किये गये हैं. आयोग के इस पत्र का हवाला देते हुए श्री अग्रवाल ने जिला पदाधिकारी को पत्र लिख कर आयोग के अनुदेश का पालन कराने का आग्रह किया.

श्री अग्रवाल ने कहा है कि व्यावसायिक सम व्यवहारों के लिए नगदी लाने एवं ले जाने में अनावश्यक गतिरोध नहीं पड़े इस तरह की व्यवस्था होनी चाहिए. श्री अग्रवाल ने बताया है कि चुनाव आयोग के अनुदेश के अनुसार नकदी की चेकिंग विशेष उड़नदस्ता द्वारा ही की जायेगी, जिसमें दंडाधिकारी की व्यवस्था की जायेगी.

जांच के क्रम में पाये गये नकदी किसी आपराधिक कृत्य से संबंधित है या चुनाव अभ्यर्थी से, इसकी पुष्टि प्रथम दृष्टया होने के बाद ही जब्ती की कार्रवाई की जायेगी. 50 हजार से अधिक की राशि तब जब्त की जायेगी जब इसका प्रमाण मिल जाय कि यह राशि चुनाव में प्रयुक्त होगा. जब्ती की कार्रवाई की वीडियो आवश्यक है और जरूरत होने पर वीडियो फुटेज उपलब्ध कराया जा सकेगा.

Next Article

Exit mobile version