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कार्यशाला में दी श्रम अधिनियमों की जानकारी

कार्यशाला में दी श्रम अधिनियमों की जानकारी पूर्णिया. श्रम संसाधन विभाग के तत्वावधान में न्यूनतम मजदूरी एवं विभिन्न श्रम अधिनियमों पर एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन स्थानीय टाउन हॉल में शनिवार को किया गया. कार्यशाला में उपस्थित महिला व पुरुष मजदूरों को न्यूनतम मजदूरी एवं श्रम अधिनियम की जानकारी दी गयी. इस मौके पर श्रम […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | January 9, 2016 6:52 PM

कार्यशाला में दी श्रम अधिनियमों की जानकारी पूर्णिया. श्रम संसाधन विभाग के तत्वावधान में न्यूनतम मजदूरी एवं विभिन्न श्रम अधिनियमों पर एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन स्थानीय टाउन हॉल में शनिवार को किया गया. कार्यशाला में उपस्थित महिला व पुरुष मजदूरों को न्यूनतम मजदूरी एवं श्रम अधिनियम की जानकारी दी गयी. इस मौके पर श्रम अधीक्षक जावेद रहमत ने कहा कि कम से कम पांच वर्ष में एक बार न्यूनतम मजदूरी दर अवश्य ही संशोधित होनी चाहिए. नियोजक न्यूनतम मजदूरी को किसी भी हालत में घटा नहीं सकता है. न्यूनतम मजदूरी के भुगतान का निर्धारण घंटे, दिन, माह या अन्य किसी समय अवधि के आधार पर किया जा सकता है. लेकिन मजदूरी भुगतान अधिनियम 1936 के अंतर्गत यह स्पष्ट कहा गया है कि मजदूरी भुगतान की समय अवधि एक माह से अधिक समय के लिए निर्धारित नहीं किया जा सकता है. न्यूनतम मजदूरी हमेशा मुद्रा के रूप में नकद भुगतान किया जाता है. अधीक्षक श्री रहमत ने कहा कि यदि किसी कार्य या स्थान पर ऐसी परंपरा रही हो कि वहां श्रमिकों की आंशिक मजदूरी वस्तुओं के रूप में भुगतान किया जाता है तो कानून के अंतर्गत वस्तु के रूप में न्यूनतम मजदूरी का निर्धारण किया जाता है. उदाहरण के लिए कृषि में कटाई के कार्य पर वस्तु के रूप में मजदूरी निर्धारित है. उन्होंने कहा कि श्रमिकों के न्यूनतम मजदूरी भुगतान से संबंधित रजिस्टर तैयार करके रखना नियोजक की जिम्मेवारी होती है. श्रम विभाग द्वारा मांग किये जाने पर नियोजक द्वारा रजिस्टर प्रस्तुत करना आवश्यक है. उन्होंने कहा कि इस संबंध में निरीक्षकों की नियुक्ति की गयी है. प्रखंड स्तर पर श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी, जिला स्तर पर श्रम अधीक्षक, प्रमंडल स्तर पर सहायक श्रमायुक्त एवं उप श्रमायुक्त की नियुक्ति की गयी है. कहा कि यदि कोई व्यक्ति निर्धारित न्यूनतम मजदूरी दर से कम भुगतान करता है तो उस स्थिति में उसे 06 माह तक का कारावास या 500 रुपये का जुर्माना या दोनों से दंडित किया जा सकता है. कार्यशाला में श्रमिकों को सरकार द्वारा संचालित कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी गयी. मौके पर श्रम अधीक्षक कृषि कुमार, आलोक रंजन, श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी मनोरंजन झा, परितोष कुमार, बिंदु कुमार सिंह, सुजीत कुमार, मनोहर कुमार, ट्रेड यूनियन के ललन सिंह, मो इस्लामुद्दीन, हिंद खेत मजदूर पंचायत, टीप इंडिया प्रोजेक्ट व चाइल्ड लाइन के प्रतिनिधि मौजूद थे. फोटो:- 09 पूर्णिया 23 परिचय:- 23- कार्यशाला में उपस्थित अधिकारी

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