पिता से बदसलूकी बहू व बेटे को पड़ी महंगी
पूर्णिया कोर्ट : मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी अवधेश कुमार ने पुत्र व पुत्रवधू की ओर से प्रताड़ित करने के मामले में एकमात्र पिता की गवाही के आधार पर आरोपी बहू-बेटे के विरुद्ध संज्ञान लिया है. भारतीय दंड विधान की धारा 323/504 में संज्ञान लेते हुए पुत्र व पुत्रवधू को न्यायालय में उपस्थित होने के लिए सम्मन […]
पूर्णिया कोर्ट : मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी अवधेश कुमार ने पुत्र व पुत्रवधू की ओर से प्रताड़ित करने के मामले में एकमात्र पिता की गवाही के आधार पर आरोपी बहू-बेटे के विरुद्ध संज्ञान लिया है.
भारतीय दंड विधान की धारा 323/504 में संज्ञान लेते हुए पुत्र व पुत्रवधू को न्यायालय में उपस्थित होने के लिए सम्मन का आदेश निर्गत किया गया. मामला गजेंद्र नारायण सिंह ने दर्ज कराया था, जिन्होंने अपने बेटे ज्योति नारायण तथा बहू नर्मदा कुमारी पर आरोप लगाया था कि वह जब शौचालय से निकल रहे थे तो गरदन पकड़ कर धक्का दिया गया. उनके बनाये घर से उनको निकालने की योजना बनायी जा रही है. इसी मामले में संज्ञान लिया गया है.