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प्रखंड परिसर में आज से निषेधाज्ञा लागू

प्रखंड परिसर में आज से निषेधाज्ञा लागू प्रखंड कार्यालय पूर्णिया पूर्व परिसर के 200मीटर की परिधि में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 लागू रहेगी. इस दौरान कार्यालय के परिसर के 200 मीटर के अंदर किसी प्रकार के वाहनों का परिचालन वर्जित रहेगा. पूर्णिया : त्रिस्तरीय पंचायत आम निर्वाचन-2016 के अवसर पर विधि व्यवस्था कायम […]

प्रखंड परिसर में आज से निषेधाज्ञा लागू

प्रखंड कार्यालय पूर्णिया पूर्व परिसर के 200मीटर की परिधि में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 लागू रहेगी. इस दौरान कार्यालय के परिसर के 200 मीटर के अंदर किसी प्रकार के वाहनों का परिचालन वर्जित रहेगा.
पूर्णिया : त्रिस्तरीय पंचायत आम निर्वाचन-2016 के अवसर पर विधि व्यवस्था कायम रखने तथा स्वच्छ व निष्पक्ष कार्य यथा नाम निर्देशन, संवीक्षा, प्रतीक आवंटन संबंधी कार्य 04 मार्च से 17 मार्च तक पूर्णिया पूर्व प्रखंड मुख्यालय में निर्धारित है.
पूर्णिया पूर्व पंचायत निर्वाचन क्षेत्रान्तर्गत उपरोक्त कार्य के अवसर पर असामाजिक तत्वों द्वारा व्यवधान एवं लोक शांति भंग होने की संभावना को दृष्टिगत रखते हुए स्वच्छ एवं निष्पक्ष एवं भयमुक्त चुनाव कार्यक्रम सुनिश्चित करने के निमित्त अनुमंडल पदाधिकारी रवींद्र नाथ प्रसाद सिंह द्वारा निषेधाज्ञा आदेश जारी किया गया है. इस
के अनुसार प्रखंड कार्यालय पूर्णिया पूर्व परिसर के 200मीटर की परिधि में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 लागू रहेगी.
इस दौरान कार्यालय के परिसर के 200 मीटर के अंदर किसी प्रकार के वाहनों का परिचालन वर्जित रहेगा. इस परिधि में किसी प्रकार का अस्त्र-शस्त्र, हथियार, लाठी-लश्कर, भाला गड़ासा, विस्फोटक पदार्थ, आग्नेयास्त्र लेकर चलना अथवा घूमना वर्जित होगा. किसी प्रकार का चुनाव प्रचार भी वर्जित रहेगा.
बिना अनुज्ञप्ति के लाउडस्पीकर का व्यवहार भी वर्जित रहेगा. शासकीय कार्य में लगे पदाधिकारियों एवं पुलिस पदाधिकारियों द्वारा धारित शस्त्र एवं मोबाइल फोन, वितंतु सेठ का उपयोग इस निषेधाज्ञा के परिधि से बाहर रहेगा. यह आदेश 04 मार्च से 17 मार्च तक के लिए मान्य होगा.

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