पंचायत चुनाव तक अपराधी जिले से बाहर नहीं जा सकेंगे

पूर्णिया : पंचायत निर्वाचन के अवसर पर विधि व्यवस्था बनाये रखने के लिए छह अपराधियों के विरुद्ध जिला दंडाधिकारी द्वारा अपराध नियंत्रण अधिनियम 1981 की धारा 3 के तहत निरुद्धादेश पारित किया गया है. इन अपराधियों को पंचायत निर्वाचन की संपूर्ण प्रक्रिया की समाप्ति तक संबद्ध थाना में प्रत्येक दिन उपस्थिति दर्ज कराने का आदेश […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | April 8, 2016 2:29 AM

पूर्णिया : पंचायत निर्वाचन के अवसर पर विधि व्यवस्था बनाये रखने के लिए छह अपराधियों के विरुद्ध जिला दंडाधिकारी द्वारा अपराध नियंत्रण अधिनियम 1981 की धारा 3 के तहत निरुद्धादेश पारित किया गया है. इन अपराधियों को पंचायत निर्वाचन की संपूर्ण प्रक्रिया की समाप्ति तक संबद्ध थाना में प्रत्येक दिन उपस्थिति दर्ज कराने का आदेश दिया गया है. इनमें चौहान टोला, जलालगढ निवासी नीरज चैहान को प्रतिदिन जानकीनगर थाना में उपस्थिति दर्ज करने का आदेश दिया गया है.

जबकि खरैया जलालगढ़ निवासी मो इजराइल को प्रतिदिन टीकापट्टी थाना में उपस्थिति दर्ज करना होगा. जारी सूची के अनुसार चौहान टोला जलालगढ के पप्पू चैहान को प्रत्येक दिन भवानीपुर थाना में उपस्थिति दर्ज करने का आदेश दिया गया है. रामनगर नरगदा, डगरूआ निवासी मो0 अबुल उर्फ अवला को हर दिन बड़हारा थाना में उपस्थिति दर्ज करानी होगी. जबकि सहरिया रौटा निवासी मो अब्बास को प्रतिदिन जानकीनगर थाना में उपस्थिति दर्ज करने का आदेश दिया गया है.

Next Article

Exit mobile version