रंगदारी मांगने वाले को तीन साल जेल, 10 हजार जुर्माना
रंगदारी मांगने वाले को तीन साल जेल, 10 हजार जुर्मानापूर्णिया कोर्ट. मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी अवधेश कुमार ने माधोपाड़ा निवासी सेवानिवृत्त पुलिस अधिकारी शाहिद अख्तर को मोबाइल पर कॉल करके चार लाख रुपये रंगदारी मांगने वाले युवक संजीत कुमार को तीन वर्ष की साधारण कैद तथा 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया है. जुर्माने की रकम नहीं […]
रंगदारी मांगने वाले को तीन साल जेल, 10 हजार जुर्मानापूर्णिया कोर्ट. मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी अवधेश कुमार ने माधोपाड़ा निवासी सेवानिवृत्त पुलिस अधिकारी शाहिद अख्तर को मोबाइल पर कॉल करके चार लाख रुपये रंगदारी मांगने वाले युवक संजीत कुमार को तीन वर्ष की साधारण कैद तथा 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया है. जुर्माने की रकम नहीं अदा करने पर कारा की अवधि में एक वर्ष का अतिरिक्त समय जुड़ जायेगा. संजीत जलालगढ़ थाना क्षेत्र के विशनथ्था का निवासी है. मामला दो वर्ष पुराना है. जानकारी के अनुसार माधोपाड़ा निवासी शाहिद अख्तर के मोबाइल 9986054687 पर मोबाइल नंबर 9122543246 से फोन आया, जिसमें बतौर रंगदारी चार लाख रुपये लाइन बाजार में पहुंचाने अथवा हत्या की धमकी दी गयी. मामले में केहाट थाना कांड संख्या 661/14दर्ज किया गया. अनुसंधान के क्रम में पता चला कि अवैध रूप से एक नर्स पिंकी देवी के कागजात के आधार पर सीम लेकर रंगदारी की मांग की जा रही है. घटना 28 अगस्त 2014 की हुई थी जबकि आरोपी 18 अक्टूबर 2014 को गिरफ्तार हुआ. जिला अभियोजन पदाधिकारी अजीत कुमार साह ने अभियोजन की ओर से 7 गवाह को न्यायालय में पेश करके गवाही करवायी तथा सीजेएम ने मामले के साक्ष्य व अन्य घटनाक्रम व सबूतों पर बारीकी से ध्यान देते हुए भारतीय दंड विधान की धारा 384 में 3 वर्ष की सजा तथा 471 तथा 420 में प्रत्येक में 3 वर्ष की सजा तथा 468 में 3 वर्ष की सजा सुनायी. साथ ही 10,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया. सभी सजा साथ-साथ चलने का आदेश दिया गया. बचाव पक्ष से पी एस पराग ने बहस में अपने तर्क प्रस्तुत किये. मामले में पटना उच्च न्यायालय से भी अभियुक्त की जमानत याचिका 16 मार्च खारिज हो चुकी थी.