पूर्णिया में आयोजित प्रमंडलीय बैठक में बोले मुख्यमंत्री
शराबबंदी में समझौता नहीं पूर्णिया : मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि पूर्ण शराबबंदी हर हाल में लागू रहेगी और इसमें किसी भी तरह की कोताही बरदाश्त नहीं की जायेगी. खासकर बंगाल और नेपाल की सीमा पर विशेष ध्यान रखने की जरूरत बताते हुए कहा कि इस मामले में कोई समझौता नहीं […]
शराबबंदी में समझौता नहीं
पूर्णिया : मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि पूर्ण शराबबंदी हर हाल में लागू रहेगी और इसमें किसी भी तरह की कोताही बरदाश्त नहीं की जायेगी. खासकर बंगाल और नेपाल की सीमा पर विशेष ध्यान रखने की जरूरत बताते हुए कहा कि इस मामले में कोई समझौता नहीं किया जायेगा. वे बुधवार को पूर्णिया में आयोजित प्रमंडलस्तरीय समीक्षात्मक बैठक को संबोधित कर रहे थे. बैठक में मुख्य रूप से पूर्ण शराबबंदी अभियान सरकार के सात निश्चय के क्रियान्वयन एवं लोक शिकायत निवारण अधिनियम के क्रियान्वयन की समीक्षा की गयी.
इस मौके पर उत्पाद मंत्री अब्दुल जलील मस्तान, मत्स्य एवं पशुपालन मंत्री अवधेश सिंह आदि भी मौजूद थे. मुख्यमंत्री बुधवार दोपहर सर्किट हाउस से सीधे आयुक्त कार्यालय परिसर पहुंचे. वहां उन्होंने नवनिर्मित प्रमंडलीय सभागार का उद्घाटन किया. इससे पूर्व कार्यालय परिसर में पौधरोपण भी किया.
शराबियों के कार्यकलाप पर रखें नजर : मुख्यमंत्री ने समीक्षा बैठक के दौरान पूर्व से सर्वेक्षित सभी आदतन शराबियों के दैनिक कार्य कलाप पर पैनी नजर रखने को कहा. कहा कि इसके
लिए मद्य निषेध में जनजागरूकता के सभी भागीदारों का सहयोग लेना अपेक्षित होगा. इसके अलावा बैठक में सात निश्चय कार्यक्रम पर विस्तार से चर्चा हुई. सात निश्चय के क्रियान्वयन के लिए युवा बेरोजगारों के लिए जिला निबंधन व परामर्श केंद्र के लिए सभी जिले में स्थल चयन कर अग्रेतर कार्रवाई का निर्देश दिया.
मुख्यमंत्री ने बताया कि इस परामर्श केंद्र को दो अक्तूबर से आरंभ कर दिया जायेगा. मुख्यंमत्री ने विभिन्न शैक्षणिक/प्रशिक्षण संस्थानों आइटीआइ, पोलिटेक्निक, एएनएम स्कूल, जीएनएम स्कूल, अभियंत्रण महाविद्यालय, चिकित्सा महाविद्यालय आदि के लिए भूमि-चिह्नित करने का कहा. सभी जिले में संस्थानों के लिए भूमि चिह्नित किया गया है. उन्होंने कहा कि जिस जिले में भूमि पूर्व से चिह्नित रहेगी, वहां योजना की स्वीकृति में प्राथमिकता दी जायगी.
लोक शिकायत निवारण अधिनियम छह जून से
मुख्यमंत्री श्री कुमार ने बताया कि लोक शिकायत निवारण अधिनियम का क्रियान्वयन वास्तविक रूप से छह जून से किया जायेगा. पांच जून को इस अधिनियम को औपचारिक रूप से लागू किया जायेगा. इस अधिनियम के तहत जिला व अनुमंडल स्तर पर शिकायत निवारण केंद्र की स्थापना की जानी है. इस संबंध में सभी जिले में भूमि चिह्नित करके केंद्र निर्माण का कार्य प्रगति पर है. उन्होंने बताया कि जनता के शिकायत की सुनवाई के लिए पूर्व से प्रावधान है,
परंतु जनता के शिकायत के निवारण के लिए कानून लागू करनेवाला बिहार देश का प्रथम राज्य होगा. इस अधिनियम के तहत आरटीआइ, आरटीपीएस, न्यायालय व सेवा से संबंधित मामलों के निवारण को अलग रखा गया है. बैठक में सांसद संतोष कुशवाहा, विधायक लेसी सिंह, बीमा भारती, विजय खेमका, कृष्ण कुमार ऋषि, हाजी अब्दुस सुबहान, मुख्य सचिव अंजनी कुमार सिंह, डीजीपी पीके ठाकुर आदि उपस्थित थे.