हत्या मामले में दो को आजीवन कारावास, जुर्माना

पूर्णिया कोर्ट : प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश सत्येंद्र रजक ने एक हत्या के मामले की सुनवाई करते हुए रानीपतरा के मो तैमूर तथा डगरूआ के मो रमजान को हत्या व लूटपाट का दोषी पाते हुए दोनों को उम्रकैद की सजा सुनायी है तथा 22 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. साथ ही न्यायालय ने […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | June 22, 2016 7:37 AM
पूर्णिया कोर्ट : प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश सत्येंद्र रजक ने एक हत्या के मामले की सुनवाई करते हुए रानीपतरा के मो तैमूर तथा डगरूआ के मो रमजान को हत्या व लूटपाट का दोषी पाते हुए दोनों को उम्रकैद की सजा सुनायी है तथा 22 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. साथ ही न्यायालय ने यह भी आदेश दिया है कि अगर जुर्माने की राशि नहीं चुकायी गयी तो अभियुक्तों की चल व अचल संपत्ति को नीलाम करके राशि की वसूली की जायेगी. मामला महज दो वर्ष पुराना है, जिसके लिए सेशन ट्रायल नंबर 125/15 के अंतर्गत विचारण किया गया था. इस मामले में चौकीदार अमीनउद्दीन ने कसबा थाना कांड संख्या 91/14 दायर करवाया था.
बताया गया कि 02 जून 2014 को एनएच 57, पक्की सड़क ईंट भट्ठा के पानी से भरे गड्ढे में एक अज्ञात लाश मिला था. शव का विज्ञापन प्रकाशित करने के उपरांत उसके परिजन द्वारा शव की पहचान अररिया निवासी पंकज यादव बताया गया, जो ट्रैक्टर चालक था और घटना के दिन अररिया से गुलाबबाग मकई बेचने ट्रैक्टर चला कर आया था. इसी क्रम में उसका पहले अपहरण किया गया और बाद में उसकी हत्या कर लाश को फेंक दिया गया. इसी मामले में न्यायालय द्वारा धारा 411 भादवि में 03 वर्ष की सजा तथा 05 हजार रूपये जुर्माना, 394 में 10 वर्ष सश्रम कारावास तथा 05 हजार रूपये जुर्माना, 302 में आजीवन कारावास तथा 10 हजार रूपये जुर्माना व 201 में 07 वर्ष का कारावास तथा 02 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है.

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