विभाग ने जारी की खनन लाइसेंस की नियमावली

पूर्णिया : बीते एक सप्ताह से जारी विवाद के बाद जिला खनन विभाग ने लाइसेंस संबंधी नियमावली जारी की है. जिसमें लाइसेंस प्राप्त करने से लेकर भंडारण व बिक्री तक के प्रावधानों की जानकारी दी गयी है. इसमें गिट्टी, बालू, ईंट, साधारण गिट्टी व बेडमिशाली भंडारण के अलावा बिक्री, परिवहन चलान आदि की भी जानकारी […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | July 17, 2016 9:08 AM

पूर्णिया : बीते एक सप्ताह से जारी विवाद के बाद जिला खनन विभाग ने लाइसेंस संबंधी नियमावली जारी की है. जिसमें लाइसेंस प्राप्त करने से लेकर भंडारण व बिक्री तक के प्रावधानों की जानकारी दी गयी है. इसमें गिट्टी, बालू, ईंट, साधारण गिट्टी व बेडमिशाली भंडारण के अलावा बिक्री, परिवहन चलान आदि की भी जानकारी दी गयी है. जिला खनन पदाधिकारी मतीउर रहमान ने बताया कि उक्त प्रावधान बिहार गौण लघु खनीज समनुदान नियमावली 1972 में वर्णित है.

खनिज की िबक्री व भंडारण के िलए अग्रिम लाइसेंस लेना अनिवार्य
लघु खनिज की बिक्री व भंडारण के लिए नियमावली के प्रावधान 28 के अनुसार अग्रिम रूप में लाइसेंस प्राप्त करना अनिवार्य है. इसके लिए विहित प्रपत्र में 25 रुपये के कोर्ट फी स्टांप के साथ आवेदन करना होता है. साथ ही खनिज निरीक्षक सह सक्षम पदाधिकारी के पदनाम से 05 हजार रुपये का बैंक ड्राफ्ट आवेदन के समय व 05 वर्ष के उपरांत नवीकरण हेतु 01 हजार रूपये का बैंक ड्राफ्ट जमा करना होता है. इसके अलावा आवेदित भू भाग से संबंधित कागजात व रसीद की छाया प्रति अथवा किरायानामा लीज की छाया प्रति, भू भाग के मानचित्र की छाया प्रति,
खनन व वाणिज्य कर बकाया नहीं रहने संबंधी शपथ पत्र की मूल प्रति, पेन कार्ड की छाया प्रति, मतदाता परिचय पत्र एवं आधार कार्ड की छाया प्रति तथा वाणिज्य कर निबंधन संबंधी प्रमाण पत्र की छाया प्रति जमा कराना होता है. क्रय की जाने वाली लघु खनिज क्रेता अथवा फर्म के नाम से सरकार द्वारा मु्द्रित परिवहन चलान के साथ ही क्रय किया जाना है. भंडारणकर्ता को परिवहन चलान जिला खनन कार्यालय में दाखिल कर बिक्री हेतु प्रीपेड चलान प्राप्त करने के उपरांत चलान के साथ ही बिक्री करना है. उक्त चलान हेतु विभाग द्वारा निर्धारित शुल्क 100 रूपये प्रति 100 पेज की दर से बैंक ड्राफ्ट द्वारा जमा किया जाना है.
भंडारणकर्ता को भंडारण से संबंधित पंजी का संधारण करना व नियमित समय पर खनन कार्यालय से सत्यापन कराना अनिवार्य है. भंडारण व बिक्री की विवरणी प्रत्येक माह की 15 तारीख तक खनन कार्यालय में दाखिल करना है. विलंब की स्थिति में इसमें प्रति दिन 20 रूपये के जुर्माना का प्रावधान है.
साइन बोर्ड लगाना होगा अनिवार्य
प्रावधान के अनुसार भंडारणकर्ता को भंडारण स्थल पर साइन बोर्ड लगाना अनिवार्य है. वहीं श्रम, परिवहन व वाणिज्य कर विभाग के प्रावधान का भी अनुपालन करना अनिवार्य है. इसमें सरकारी भू-भाग, एनएच व एसएच का उपयोग वर्जित है. प्रावधानों के उल्लंघन अथवा अवैध भंडारण की स्थिति में 10 हजार रूपये का जुर्माना, भंडारित लघु खनीज का बाजार मूल्य, खनन स्वामित्व की वसूली व सक्षम न्यायालय से 02 वर्ष के कारावास का प्रावधान है.

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