पूर्णिया कोर्ट : सात वर्ष पूर्व हुए बालेश्वर यादव उर्फ बालो यादव हत्याकांड मामले में पंचम अपर सत्र न्यायाधीश हौसिला प्रसाद के न्यायालय में शनिवार को बड़हरा थाना क्षेत्र के मौजमपट्टी निवासी बुच्चन यादव व मधेपुरा जिला अंतर्गत बिहारीगंज थाना क्षेत्र के कोरियापट्टी सिसवा निवासी पप्पू यादव को उम्रकैद की सजा सुनायी गयी.
साथ ही कोर्ट ने 10 हजार रुपये का जुर्माना भी सुनाया है. घटना के सूचक कौशल यादव हैं. उन्होंने बड़हरा थाना कांड संख्या 133/2009 में बताया कि 09 नवंबर 2009 को बालेश्वर अपने भाई गाजो यादव के साथ बड़हरा प्रखंड गया हुआ था. लौटने के क्रम में मौजमपट्टी सिसवा पहुंचने पर लाल रंग की बाइक पर सवार दो अपराधी पप्पू यादव व जयचंद्र यादव ने उसे आगे से घेर लिया और बालो पर गोली चला दी. जिससे वह वहीं पर गिर गया और कुछ देर बाद उसकी मौत हो गयी. जबकि राजेंद्र यादव मौके से भाग निकला. बालेश्वर के पुत्र कौशल यादव ने घटना की सूचना पुलिस को दी. मामले में न्यायालय ने सत्रवाद संख्या 211/14 के तहत सुनवाई के क्रम में शनिवार को इस पर फैसला सुनाया.