आवेदन के तीन महीने के अंदर हुआ मुआवजे का भुगतान
बिहार मोटरवाहन दुर्घटना दावा
पूर्णिया. बिहार मोटरवाहन दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण, पूर्णिया द्वारा पारित आदेश के आलोक में प्रतिवादी वाहन स्वामी उमेश यादव द्वारा आवेदिका को पांच लाख रूपये का भुगतान किया गया है. उक्त आदेश न्यायाधिकरण द्वारा बीते 23 जुलाई को दिया गया था. सिम्बो देवी के पुत्र मनोज उरांव की मृत्यु जून 2022 में सड़क दुर्घटना में हो गयी थी. आवेदिका ने बताया कि परिवहन विभाग द्वारा न्यायाधिकरण का स्थापना किया जाना एक सराहनीय कदम है. इसके कारण उन्हें आवेदन करने के तीन महीने के अंदर मुआवजे का भुगतान संभव हो पाया. न्यायाधिकरण के सचिव प्रतीक कुमार ने बताया कि हाल ही में कोसी प्रमंडल के आवेदकों के हितों को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार द्वारा सहरसा में एक न्यायाधिकरण स्थापित करने का निर्णय लिया गया है. फोटो. 22 पूर्णिया 16- मुआवजे का चेक देते
डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है