सभी प्रखंडों से आठ योग्य लाभुकों का होगा चयन, बस की खरीदारी पर मिलेगा पांच लाख का अनुदान
बस की खरीदारी पर मिलेगा पांच लाख का अनुदान
समीक्षा बैठक में डीएम ने योजना के क्रियान्वयन को लेकर दिये कई जरूरी निर्देश पूर्णिया. मुख्यमंत्री प्रखंड परिवहन योजना के तहत प्रखंडों एवं सुदूर पंचायत को जिला मुख्यालय से जोड़ने के लिए राज्य सरकार द्वारा बस उपलब्ध कराने की योजना है. इस योजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों एवं प्रखंडों से जिला मुख्यालय तक आमजनों के परिवहन व्यवस्था सुलभ कराना तथा जिले के बेरोजगारों युवक एवं युवतियों के लिए रोजगार का सृजन करना है. डीएम कुंदन कुमार ने मंगलवार को हुई समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री प्रखंड परिवहन योजना के क्रियान्वयन को लेकर जिला परिवहन पदाधिकारी एवं संबंधित पदाधिकारी को कई आवश्यक निर्देश दिये. इस योजना के तहत योग्य लाभुको को बस/मिनी बस क्रय पर सरकार द्वारा प्रति बस 05 लाख रुपये अनुदान देने का प्रावधान है. आवेदन के लिए 25 अगस्त 2024 तक आवेदन करने की तिथि निर्धारित है. आवेदन कर्ताओं को आवश्यक दस्तावेज क्रमशः जाति प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र, मैट्रिक योग्यता प्रमाण पत्र,आधार कार्ड और चालन अनुज्ञप्ति का होना अनिवार्य है. इस योजना के तहत सभी प्रखंडों से 8 योग्य लाभुकों का चयन किया जाएगा.अनुसूचित जाति से 02, जनजाति से 01(संबंधित प्रखंडों में 1000 से अधिक जनसंख्या होने पर), ईबीसी से 02,ओबीसी से 01, सामान्य वर्ग से 01 तथा माइनॉरिटी से 01 योग्य लाभुक का चयन किया जाना निर्धारित है.
आवेदन प्राप्ति के सात दिनों के अंदर मिलेगी अनुदान की राशि
प्राप्त आवेदनों को जिला परिवहन पदाधिकारी द्वारा 27 अगस्त 2024 को प्रखंडवार एवं कोटिवार आवेदनों के आधार पर वरीयता सूची तैयार करने का निर्देश दिया गया है तथा 29 अगस्त 2024 को उक्त वरीयता सूची के आधार पर जिला स्तर पर गठित चयन समिति द्वारा योग्य लाभुकों का चयन किया जाएगा. जिला परिवहन कार्यालय में स्वीकृत लाभुकों की सूची एवं प्रतीक्षा सूची को 2 सितंबर 2024 को प्रकाशित करते हुए 3 दिन की समय सीमा में आपत्ति आमंत्रित किया जाएगा.जिला स्तर पर गठित समिति द्वारा आपत्ति निराकरण के पश्चात 5 सितंबर 2024 को अंतिम चयन सूची प्रकाशित की जायेगी. 6 सितंबर से 10 सितंबर 2024 तक जिला परिवहन पदाधिकारी द्वारा चयनित लाभुकों को चयन पत्र का तामिल कराने का निर्देश दिया गया है. 11 सितंबर से लगातार बस क्रय के बाद चयनित लाभुक द्वारा अनुदान प्राप्ति हेतु आवेदन जिला परिवहन पदाधिकारी कार्यालय में समर्पित करना होगा. जिला पदाधिकारीद्वारा जिला परिवहन पदाधिकारी को निर्देश दिया गया है कि आवेदन प्राप्ति के सात दिनों के अंदर अनुदान की राशि सीएफएमएस के माध्यम से संबंधित लाभुक के खाते में भुगतान करना सुनिश्चित करेंगे.
फोटो-6 पूर्णिया 11- बैठक में मौजूद डीएम एवं अन्यडिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है