चर्चित मलय सिंह हत्याकांड में विट्टू सिंह समेत पांच दोषी

अदालत अगले सोमवार को सुनायेगी सजा

By Prabhat Khabar News Desk | September 21, 2024 6:50 PM

अदालत अगले सोमवार को सुनायेगी सजा

पूर्णिया. करीब 16 साल पहले चर्चित मलय सिंह हत्याकांड मामले में अदालत ने कुख्यात अपराधी विट्टू सिंह समेत पांच अभियुक्तों के खिलाफ दोष सिद्ध किया है. बिट्टू सिंह पहले से भागलपुर जेल में है जबकि अन्य चार अभियुक्त बजरंग सिंह उर्फ बजरंगी सिंह, करकू सिंह, रमन सिंह और विक्की सिंह का जमानत कैंसिल कर जेल भेज दिया गया. यह सजा एडीजे द्वितीय राजीव रंजन सहाय की अदालत ने सुनायी है. अदालत 23 सितंबर को सजा सुनायेगी. यह घटना 16 साल पहले 5 सितंबर 2008 को शहर के गिरजा चौक के समीप हुई थी. इस संबंध में मृतक की मां प्रमिला देवी ने केहाट थाने में (केहाट 352/08) हत्या की प्राथमिकी दर्ज करायी थी. दर्ज प्राथमिकी में कहा गया है कि करीब पौने तीन बजे दिन में मेरा लड़का अपनी बाइक पर मुझे बैठा कर बैंक में खाता खुलवाने जा रहा था. मल्लिक गैरेज से थोड़ा आगे बढ़ते ही बजरंगी सिंह मलय को रूकने का इशारा किया. मलय ने गाड़ी रोक दिया. इतने में श्रीनगर की तरफ से पांच बाइक से विक्की सिंह, बिट्टू सिंह, करकू सिंह व अन्य आये ओर हमको बाइक से उतार दिया. विट्टू सिंह अपने कमर से हथियार निकाल कर मलय सिंह को सिर में गोली मार दी. विक्की सिंह भी मेरे बेटे को कनपट्टी पर गोली मारा. जब वे लोग समझ गये कि मलय मर गया है, तब वे लोग श्रीनगर की ओर भाग गये. हम भी भय और दुख से अचेत हो गये. थोड़ी देर बाद पुलिस मेरे बेटे को अस्पताल ले गयी. इस घटना के पीछे परिवार की पुरानी दुश्मनी है.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

Next Article

Exit mobile version