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शहर में अगर बनाना है पक्का घर तो पहले निगम से पास कराएं नक्शा

नक्शा पास कराये बगैर निर्माण हुआ तो होगी बड़ी कार्रवाई

नक्शा पास कराये बगैर निर्माण हुआ तो होगी बड़ी कार्रवाई

नियमों की अनदेखी मामले में इस बार बरती जा सकती है सख्ती

शहर में बसने वाले नये मुहल्लों से आ रही अनदेखी की शिकायतें

पूर्णिया. शहरी क्षेत्र में यदि भवन या फिर कोई पक्का निर्माण करना हो तो पहले नगर निगम से नक्शा स्वीकृत कराना जरूरी है. नगर निगम के नियमों का पालन नहीं करने पर कार्रवाई का प्रावधान है. यही वजह है कि नगर निगम ने इस दिशा में पहल शुरू कर दी है. खास कर, शहर में बसने वाले नये मुहल्लों में इस तरह के नियमों की अनदेखी की शिकायतें मिल रही हैं. नियमों की अनदेखी के मामले को लेकर नगर निगम गंभीर है. इसके लिए कर्मियों को निर्देश दिए जा रहे हैं. दरअसल, शहर में बस रहे कई नये मुहल्लों में कुछ लोगों द्वारा बिना नक्शा पास कराए ही बेतरतीब ढंग से मकान निर्माण कराया जा रहा है. इतना ही नहीं ऐसे कई लोग भी हैं जो बिना नक्शा पास कराए दुकान भी बना रहे हैं. निगम की परेशानी है कि इससे एक तरफ राजस्व की क्षति हो रही है और दूसरी तरफ शहर की सुंदरता को ग्रहण लग रहा है. निगम का मानना है कि नक्शा के हिसाब से नव निर्माण कराये जाने पर शहर की जरुरत के हिसाब से नाला, सड़क, जलनिकासी आदि समेत कई विन्दुओं के मद्देनजर निर्माण कार्य को स्वीकृति दी जाती है. इस हिसाब से मकान का निर्माण नहीं हुआ तो आने वाले दिनों में कई परेशानी हो सकती है.

एक साल पूर्व कार्रवाई से मचा था हड़कंप

गौरतलब है कि एक साल पहले तत्कालीन नगर आयुक्त द्वारा बिना नक्शा पास कराए भवन निर्माण करने वाले कई लोगों पर कार्रवाई हुई थी. इससे उस समय ऐसे लोगों में हड़कंप मचा हुआ था. लेकिन उनके यहां से तबादला होते ही शिथिलता आ गई थी पर नगर निगम एक बार फिर इस दिशा में सख्ती बरतने वाला है. उपलब्ध जानकारी के मुताबिक चालू वित्तीय वर्ष में अप्रैल से अब तक करीब 400 से अधिक लोगों को नक्शा निर्गत किया जा चुका है. पिछले वित्तीय वर्ष 2023-24 की बात करें तो करीब 700 से अधिक लोगों ने नक्शा पास कराया है. शहरी क्षेत्र में नियमानुसार बिल्डिंग प्लान की स्वीकृति लेकर ही निर्माण कराने की जरूरत है. सरकार द्वारा बिल्डिंग प्लान स्वीकृति के लिए ऑफलाइन व्यवस्था है. जबकि पहले ऑफलाइन के साथ-साथ ऑनलाइन की भी व्यवस्था थी.

भवन निर्माण के लिए पूर्व से जारी हैं निर्देश

शहरी इलाके में नक्शा के तहत मकान निर्माण को लेकर कई दिशा-निर्देश पूर्व से ही जारी किए गये हैं. इसमें मुख्य रूप से इस बात का खुलासा किया गया है कि सड़क एवं गली से एक से दो फीट छोड़कर ही मकान का निर्माण करना है. सरकारी जमीन पर एक इंच भी कार्य नहीं करना है. यह स्पष्ट किया गया है कि मकान बनाने से पहले नगर निगम से नक्शा पास करना जरूरी है. तभी मकान का निर्माण करा सकते हैं. वैसे, शहर में ऐसे भी बुद्धिजीवी व जागरूक लोग हैं जो खुद नगर निगम कार्यालय पहुंच कर नक्शा पास कराने के लिए जमीन सबंधित सभी कागजात जमा करते हैं और तय समय पर उक्त लोगों को नक्सा निर्गत कर दिया जाता है.

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कहते हैं अधिकारी

शहर में बिना नक्शा पास किये मकान व भवन निर्माण करना गलत है. नक्शा के अनुसार ही मकान का निर्माण करना है. जो लोग ऐसा नहीं करते हैं तो बिल्कुल गलत कार्य है. ऐसे लोगों को चिह्नित कर नोटिस जारी की जाएगी. इसके बाद जुर्माने का साथ-साथ कार्रवाई की जाएगी.

फोटो: 6 पूर्णिया 2- कुमार मंगलम, नगर आयुक्तफोटो 6 पूर्णिया 1- शहर का तस्वीर

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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