वर्ष का चौथा व अंतिम राष्ट्रीय लोक अदालत 14 दिसंबर को
जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव की अध्यक्षता में हुई बैठक
जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव की अध्यक्षता में हुई बैठक
पूर्णिया. 14 दिसंबर को इस वर्ष का चौथा एवं अंतिम राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जायेगा. यह राष्ट्रीय लोक अदालत व्यवहार न्यायालय पूर्णिया के साथ-साथ अनुमंडलीय व्यवहार न्यायालय, बनमनखी, धमदाहा एवं बायसी में भी आयोजित की जाएगी. राष्ट्रीय लोक अदालत में अधिक से अधिक मामलों के निष्पादन के लिए प्रभारी प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह जिला विधिक सेवा प्राधिकार, पूर्णिया के अध्यक्ष अतुल कुमार सिंह के निर्देश पर जिला विधिक सेवा प्राधिकार के द्वारा तैयारी शुरू कर दी गयी है.जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव पल्लवी आनन्द ने बताया कि बैंक ऋण एवं नीलाम वाद से संबंधित मामलों के निष्पादन के लिए शुक्रवार को जिला नीलाम पदाधिकारी, जिला अग्रणी बैंक प्रबंधक, पूर्णिया एवं सभी बैंक के क्षेत्रीय प्रबंधक / सक्षम बैंक अधिकारी, पूर्णिया के साथ बैठक हुई. बैठक में जिला नीलाम पदाधिकारी द्वारा प्राधिकृत अफरोज अंजूम, जिला अग्रणी बैंक प्रबंधक राजकुमार सिंह, भारतीय स्टेट बैंक के क्षेत्रीय कार्यालय-3 से नंदन कुमार झा, उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक के लीगल मैनेजर संतोष कुमार, सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया के डीसीओ आशुतोष कुमार झा, पंजाब नेशनल बैंक के वरीय प्रबंधक पीएन मंडल एवं अन्य बैंक के सक्षम अधिकारी बैठक में उपस्थित हुए. बैठक में सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकार, पूर्णिया द्वारा यह निर्देश दिया गया कि अपने-अपने बैंक अथवा कार्यालय में बैंक ऋण से संबंधित लंबित मामलों को
अविलंब चिन्हित करें. चिन्हित मामलों में ऋणियों को यथाशीघ्र नोटिस प्रेषित करें. सभी बैंक शाखाओं में उक्त लोक अदालत से संबंधित बैनर लगाकर व्यापक प्रचार-प्रसार करें एवं समय-समय पर ध्वनि विस्तारक यंत्र / लाउड स्पीकर के माध्यम से भी प्रचार प्रसार करें.राष्ट्रीय लोक अदालत में इन मामलों की होगी सुनवाई
राष्ट्रीय लोक अदालत में शमनीय आपराधिक मामले, एनआई एक्ट के मामले, बैंक ऋण वसूली संबंधित मामले, मोटर दुर्घटना बीमा दावा वाद के मामले, श्रम विवाद,बिजली एवं पानी बिल, वैवाहिक विवाद (तलाक को छोड़कर) भू-अधिग्रहण के मामले, वेतन एवं पेंशन संबंधित मामले, उपभोक्ता से संबंधित मामले, राजस्व से संबंधित मामले एवं अन्य दीवानी वादों का सुलह समझौते के आधार पर निपटाराकिया जाएगा.
फोटो 25 पूर्णिया 17- बैठक में जिला विधिक सेवा प्राधिकार के अधिकारी एवं अन्यडिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है