अमौर. अमौर थानाक्षेत्र में एक 22 वर्षीय युवती से दुष्कर्म द यौनशोषण का मामला अमौर थाना कांड संख्या 19/25 के तहत दर्ज कराया गया. इसमें मो मुरसलीम, मैत्रा विष्णुपूर, अमौर, पूर्णिया द अन्य परिजन को नामजद प्राथमिकी अभियुक्त बनाया गया है. मामले में पीड़िता ने बताया कि करीब एक साल पूर्व मो मुरसलीम ने दुष्कर्म किया था. बाद में शादी का झांसा देकर लगातार यौनशोषण करता रहा. घटना के दो महीने बाद वह अचानक गांव से बंगलुरु चला गया. गर्भवती होने पर गांव में पंचायत हुई तो 12.08.2024 को उसका निकाह मुरसलीम के साथ हो गया. किन्तु मुरसलीम के परिवार वाले उसे ससुराल नहीं ले गये. दहेज में दस कट्ठा जमीन और बंगलुरु में रहने का मकान किराया 20 हजार प्रति महीना देने का दबाव देने लगे. पीड़िता ने 03.12.2024 को एक बेटी को जन्म दिया और न्याय के लिए दर दर भटक रही है . कांड के अनुसंधानकर्ता पुअनि अनन्त राम ने बताया कि पीड़िता के आवेदन पर 15.01.2025 को कांड सं 19/25 की भादवि धारा 126 (2), 115 (2), 85, 352, 351, 315 बीएनएस एवं 3/4 दहेज एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया गया और कांड पर पुलिस अनुसंधान जारी है .
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