16 से होगा शस्त्रों का भौतिक सत्यापन
शस्त्र अनुज्ञप्ति पर धारित शस्त्रों का भौतिक सत्यापन 16 दिसंबर से होगा.
पूर्णिया. शस्त्र अनुज्ञप्ति पर धारित शस्त्रों का भौतिक सत्यापन 16 दिसंबर से होगा. जिला दंडाधिकारी की ओर से जारी विज्ञप्ति में कहा गया है कि शस्त्र अनुज्ञप्ति पर धारित शस्त्रों का भौतिक सत्यापन सम्बद्ध थाना में प्राधिकृत दंडाधिकारी / पुलिस पदाधिकारी से 16 दिसंबर से 31 दिसंबर तक (प्रतिदिन पूर्वाह्न 11.00 बजे से अपराह्न 03.00 बजे तक) अनिवार्य रूप से करा लें. निर्धारित तिथि तक शस्त्रों का भौतिक सत्यापन नहीं कराये जाने की स्थिति में इसे शस्त्र नियमावली 1962 की धारा-63 एवं आयुध नियम, 2016 के नियम 30 का उल्लंघन माना जायेगा. इसके लिए किसी प्रकार का स्पष्टीकरण मान्य नहीं होगा. ऐसे शस्त्र धारकों की अनुज्ञप्ति निलंबित/रद्द करने की कार्रवाई की जायेगी.
डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है