कुलपति के अधिकारों को राजभवन ने किया सीमित
कार्यकाल समाप्त होने के करीब होने की वजह से कुलाधिपति ने दिया निर्देश
कार्यकाल समाप्त होने के करीब होने की वजह से कुलाधिपति ने दिया निर्देश
पूर्णिया. पूर्णिया विवि के कुलपति प्रो. राजनाथ यादव के तीन साल के कार्यकाल के अब केवल तीन महीने बचे हैं. इसे देखते हुए राजभवन ने कुलपति के अधिकारों को सीमित कर दिया है. राज्यपाल के प्रधान सचिव आर एल चोंग्थू ने पत्रांक 703 दिनांक 10.5.2024 के तहत कुलपति और कुलसचिव को कुलाधिपति के इस आदेश से अवगत कराया है. इसमें बताया गया कि पूर्णिया विवि के कुलपति का कार्यकाल निकट भविष्य में समाप्त होने की स्थिति में कुलाधिपति ने यह निर्देश दिया है कि विवि में किसी प्रकार के नीतिगत निर्णय, किसी प्रकार की नियुक्ति, अथवा स्थानांतरण आदि की कार्रवाई नहीं की जाये. इस प्रकार किसी भी नयी योजना, एवं अन्य कार्य जिसमें वित्तीय दायित्व का निर्धारण, निर्वहन हो रहा हो, वैसे निर्णय नहीं लिया जाये. विशेष परिस्थिति में कुलाधिपति की पूर्वानुमति प्राप्त करने के पश्चात ही आगे की कार्रवाई की जाये. राज्यपाल के प्रधान सचिव आर एल चोंग्थू ने पत्रांक 703 दिनांक 10.5.2024 से कुलपति और कुलसचिव को अवगत कराया है. गौरतलब है कि कुलपति प्रो. राजनाथ यादव ने वर्ष 2019 में पूर्णिया विवि में प्रतिकुलपति के रूप में योगदान दिया. 5 सितंबर 2020 से वे कुलपति का दायित्व वहन कर रहे हैं. उनके कार्यकाल में पीजी, पीएचडी, एमबीए समेत तमाम कोर्सेस में राज्य सरकार की मान्यता लेकर नियमितीकरण किया गया. खेलो इंडिया के तहत अंतर्राष्ट्रीय स्तर का सिंथेटिक एथलीट ट्रैक बनकर पूरा हुआ. इसके साथ ही तीन बार सीनेट की बैठक आयोजित की गयी.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है