पूर्णिया कोर्ट. दुष्कर्म के मुकदमे में करीब चार सालों से जेल में बंद रहने के बाद एक अभियुक्त को न्यायालय (पॉक्सो) ने निर्दोष पाते हुए रिहा कर दिया. मामला पांच साल वर्ष पुराना है. इसका विचारण पॉक्सो विशेष वाद संख्या 84/2020 के तहत अपर सत्र न्यायालय सह विशेष पॉक्सो न्यायाधीश षष्ठम आकांक्षा काश्यप द्वारा किया गया. सदर थाना कांड संख्या 407/2020 के तहत मामला दर्ज किया गया था. दर्ज प्राथमिकी में पीड़िता ने बयान दिया था कि सदर थाना क्षेत्र के पोखरिया वीरपुर का मिट्ठू आलम ने रिवाल्वर का भय दिखा कर उसके साथ तब दुष्कर्म किया जब वह शौच करने खेत में गयी थी. उसके साथ अन्य 6 अभियुक्त भी थे. पुन: कुछ समय के बाद नाबालिग पीड़िता के घर में घुस कर जब दुष्कर्म कर रहा था तो उसकी मां आ गयी और स्वयं घटना होते देखा था. हल्ला करने पर पड़ोसी जुट गये तब अभियुक्त भाग निकला. बाद में यह तय हुआ कि शादी कर लेगा पर जब शादी नहीं की तो मामला दर्ज कराया गया. मामले में 4 गवाहों का परीक्षण अपर लोक अभियोजक जीवन कु.ज्योति ने करवाया. बचाव पक्ष के वकील सुनील कुमार झा तथा रानी कुमारी ने मामले में जिरह की तथा बहस में भाग लिया. इसके बाद न्यायालय ने सारे तथ्यों को देख कर अभियुक्त को निर्दोष पाते हुए रिहा कर दिया.
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