रेरा अधिनियम को प्रभावी ढंग से लागू करने में जिला प्रशासन सक्रिय भूमिका निभाएं : विवेक कुमार सिंह
भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण (रेरा), बिहार के अध्यक्ष विवेक कुमार सिंह ने पूर्णिया प्रमंडल के जिलों के जिला एवं म्युनिसिपल प्रशासन से आग्रह किया है कि वे रेरा अधिनियम को जमीनी स्तर पर प्रभावी ढंग से लागू करने में सक्रिय भूमिका निभाएं.
रेरा बिहार के अध्यक्ष ने पूर्णिया में आयोजित संवेदीकरण सह अभिमुखीकरण कार्यशाला का किया उद्घाटन, पूर्णिया. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण (रेरा), बिहार के अध्यक्ष विवेक कुमार सिंह ने पूर्णिया प्रमंडल के जिलों के जिला एवं म्युनिसिपल प्रशासन से आग्रह किया है कि वे रेरा अधिनियम को जमीनी स्तर पर प्रभावी ढंग से लागू करने में सक्रिय भूमिका निभाएं. घर/भूखंड खरीदारों के हितों की रक्षा करने के उद्देश्य से ही भू-सम्पदा (विनियमन एवं विकास) अधिनियम, 2016, को लागू किया गया था. इसलिए, जमीनी स्तर पर इसके प्रभावी क्रियान्वयन और अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई करने के लिए जिला एवं म्युनिसिपल प्रशासन की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है.
सोमवार को यहां रेरा बिहार द्वारा आयोजित संवेदीकरण सह अभिमुखीकरण कार्यशाला का उद्घाटन करते हुए रेरा बिहार के अध्यक्ष श्री सिंह ने कहा कि घर खरीदारों के हितों की रक्षा में जिला प्रशासन की भूमिका काफी महत्वपूर्ण है. रेरा सदस्य नुपुर बनर्जी ने नगरपालिकाओं को कहा कि वे नक्शा पारित करते समय सभी कागजों की जांच अच्छे से कर लें ताकि बाद में जमीन एवं रास्ते को लेकर कोई विवाद नहीं हो. रेरा सदस्य शंभू दत्त झा ने कहा कि प्राधिकरण घर खरीदारों के हितों के रक्षा के लिए तत्पर है तथा उनके द्वारा दायर वादों को शीघ्र निपटाने की कोशिश होती है. कार्यशाला में पूर्णिया नगर निगम, कटिहार नगर निगम सहित पूर्णिया, कटिहार, अररिया एवं किशनगंज के 29 नगर निकायों के अधिकारियों ने इस कार्यशला में हिस्सा लिया.परियोजनाएं कम से कम समय में पूरी हों आयुक्त
पूर्णिया के आयुक्त संजय दूबे ने प्राधिकरण को कार्यशाला आयोजित करने के लिए धन्यवाद दिया तथा कहा की इस बात पर विशेष ध्यान देना चाहिए कि परियोजनाएं कम से कम समय में पूरी हों ताकि लोगों को उनका घर ससमय मिल सकें.उन्होंने इस बात पर भी बल दिया कि फ्लैट्स की बिक्री कारपेट एरिया के आधार पर हो.चारों जिलों के डीएम ने दिये अपने-अपने सुझाव
पूर्णिया के जिला पदाधिकारी कुन्दन कुमार ने सुझाव दिया कि प्राधिकरण एक ऐसा प्रारूप तैयार करें जिसे देखकर घर खरीदार किसी भी परियोजना में पैसा लगाने से पहले सभी बातों को समझ ले एवं संतुष्ट होने पर ही किसी परियोजना में निवेश करें. कटिहार के जिला पदाधिकारी मनेश कुमार मीना ने ज़मीन से संबंधित बातों पर विशेष ध्यान देने का निवेदन किया तथा कहा कि इस बात पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है कि किसी भी स्थिति में घर खरीदारों के हितों की रक्षा हो सके. किशनगंज के जिला पदाधिकारी तुषार सिंगला और अररिया की जिला पदाधिकारी इनायत खान ने तेजी से हो रहे नगरीकरण की ओर ध्यान दिलाया तथा इस बात पर बल दिया कि शहरों का विकास नियोजित ढंग से हो. सिंगला ने इस बात पर भी जो दिया की सारे विभागों में समन्वय हो ताकि निर्णयों से पहले समुचित सूचना उपलब्ध हो.पावर प्वाइंट प्रेजेंटेशन प्रस्तुत किया गया
रेरा बिहार की एक टीम द्वारा एक पावर प्वाइंट प्रेजेंटेशन दिया गया. इसमें प्रतिभागियों को रेरा अधिनियम के प्रमुख प्रावधानों और रेरा बिहार के मुख्य कार्यों के बारे में जानकारी दी गयी. इसके बाद, प्रस्तुति में उन बिंदुओं पर प्रकाश डाला गया, जिनके लिए जिला प्रशासन अधिनियम के प्रावधानों का पालन किए बिना रियल एस्टेट परियोजनाओं को लागू करने वाले प्रमोटरों के खिलाफ लोगों की सुरक्षा करने में बहुत प्रभावी भूमिका निभा सकते हैं. प्रस्तुतिकरण में 2022 में संशोधित बिहार भवन उपनियम, 2014 के प्रावधानों का पालन सुनिश्चित करने के लिए नगरपालिका प्रशासन की महत्वपूर्ण भूमिका पर भी प्रकाश डाला गया.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है