प्रतिनिधि पूर्णिया कोर्ट. आपसी विवाद में मारपीट में जान लेने का प्रयास करने के आरोप में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश तृतीय राजीव रंजन सहाय की अदालत ने पिता प्रदीप शर्मा तथा पुत्र नवीन कुमार को सात साल की कठोर कारवास की सजा सुनायी है. साथ ही पांच हजार रुपये का अर्थ दंड भी लगाया है. अर्थ दंड की राशि नहीं जमा करने की स्थिति में तीन माह अतिरिक्त कैद की सजा बढ़ायी जायेगी. मामले में अपर लोक अभियोजक राहुल राजा ने अभियोजन की तरफ से साक्षी प्रस्तुत किया तथा न्यायालय में साक्ष्य एवं अन्य तथ्यों को देखकर सत्रवाद संख्या 418/ 22 में अभियुक्त पिता-पुत्र को सजा सुनायी. गौरतलब है कि यह मामला के नगर थाना कांड संख्या 442/20 से संबंधित है. इसकी प्राथमिकी 27/10/20 को सूचिका बसंती देवी ने दर्ज करवाई थी. प्राथमिक में सूचिका ने बताया कि आठ अक्तूबर 2020 की रात करीब नौ बजे जमीन विवाद को लेकर आधा दर्जन से अधिक लोगों ने हथियार लेकर उनके दरवाजे पर आ धमके और गाली गलौज करने लगे. जब उनके पति ने गाली देने से मना किया तो प्रदीप शर्मा दबिया उठाकर मेरे पति बिंदु शर्मा के माथे पर मारा जिससे उनका सर बुरी तरह जख्मी हो गया. हल्ला सुनकर वह अपने पति को बचाने आयी तो उसे भी पूरी तरह मारपीट कर जख्मी कर दिया गया. साथ ही मेरे शरीर से जेवरात छीन लिया. मुकदमे में न्यायालय ने विचारण के बाद दोनों पिता- पुत्र को दोषी पाते हुए सजा सुनाई.
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हत्या के प्रयास में दाेषी पिता-पुत्र को सात साल की सजा
Seven years imprisonment to father and son accused of attempt to murder
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