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दुष्कर्मी को मिली उम्रकैद की सजा व 25 हजार लगाया जुर्माना

दोषी राजू ऋषि, मध्य टोला, वार्ड नंबर 12, जियनगंज, थाना सरसी निवासी है

पूर्णिया कोर्ट. नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म के मामले में दोषी राजू ऋषि, मध्य टोला, वार्ड नंबर 12, जियनगंज, थाना सरसी को उम्र कैद की सजा सुनायी गयी है. साथ ही 25 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया गया है. यह सजा षष्ठम अपर जिला जज सह विशेष न्यायाधीश आकांक्षा कश्यप ने सुनायी है. न्यायालय ने जिला विधिक सेवा प्राधिकार को निर्देश दिया है कि पीड़िता को मुआवजा की राशि पांच लाख रुपये दी जाये. गौरतलब है कि घटना तिथि 17 फरवरी 2020 की है जब सूचक मजदूरी करने चला गया था. पत्नी किसी काम से मायके में थी. तीनों बेटी को खाना खिलाकर सूचक की मां घास काटने चली गई थी. शाम में जब सूचक घर आया तो देखा की बड़ी बेटी रो रही है. पूछने पर बताया कि अभियुक्त बहला फुसलाकर बगीचे में ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया. तब बेटी को लेकर थाना केस करने के लिए गया. इस मामले के विशेष लोक अभियोजक जीवन कुमार ज्योति ने मामले में कुल आठ गवाह न्यायालय में अभियोजन की ओर से दर्ज करवाया. यह घटना सरसी थाना कांड संख्या 27/2020 के तहत दर्ज की गई थी.

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