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उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम के आदेश पर लगा ट्रांसफर्मर

उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम

By Prabhat Khabar News Desk | October 27, 2024 5:36 PM

पूर्णिया. जिले के धमदाहा प्रखंड के एक उपभोक्ता की शिकायत थी कि उनके मोहल्ले में लो-वोल्टेज से लोग परेशान हैं. बार-बार शिकायत के बाद भी बिजली कंपनी नहीं सुन रही है. थक हारकर उपभोक्ता ने इसकी शिकायत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम से की. इसकी सुनवाई के बाद फोरम ने बिजली कंपनी को नया ट्रांसफर्मर लगाने का आदेश दिया. फोरम के आदेश के आलोक में बिजली कंपनी को नया ट्रांसफर्मर लगाना पड़ा. इसी तरह शहर के भट्ठा बाजार में एक व्यक्ति ने करीब दो साल पहले थ्री फेज बिजली कनेक्शन के लिए अप्लाई किया था लेकिन बिजली कंपनी द्वारा लेट लतीफी की जा रही थी. उसने उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम में इसकी शिकायत की. शिकायत मिलते ही फोरम ने सुनवाई की. इसके बाद फोरम द्वारा बिजली कंपनी को थ्री फेज बिजली कनेक्शन लगाने का आदेश दिया गया. इसी तरह कटिहार के एक उपभोक्ता को एक लाख 70 हजार का बिल दिया गया. फोरम में सुनवाई के बाद करीब 30 हजार कम बिजली बिल देने के लिए कहा गया. दरअसल, बिजली बिल में गड़बड़ी या अन्य विभागीय समस्याओं से जूझ रहे उपभोक्ताओं की समस्याओं के निदान के लिए विद्युत आपूर्ति अंचल पूर्णिया परिसर में उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम ने अपना काम करना शुरू कर दिया है. अब इसका लाभ बिजली उपभोक्ताओं को मिलने लगा है. उपभोक्ताओं को अब शिकायत दूर करने के लिए दफ्तर का चक्कर लगाना नहीं पड़ रहा है. जानकारी के मुताबिक उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम में चालू वित्तीय वर्ष के तीन माह में 21 मामलों का निष्पादित किया गया है. जबकि पिछले वित्तीय वर्ष 2024-25 में 60 मामलों का निष्पादित किया गया है.

बिजली आपूर्ति से सबंधित कर सकते हैं शिकायत

बिजली बिल संबंधी शिकायत, नए कनेक्शन संबंधी शिकायत, कनेक्शन परिवर्तन संबंधी शिकायत या मीटर संबंधी शिकायत, विद्युत पोल-तार बदलने की शिकायत, विद्युत विपत्र सुधार, वोल्टेज की समस्या, लोड बढ़ाने व घटाने की शिकायत, कनेक्शन में देरी, खराब मीटर बदलने, बिजली की खराब सर्विस इत्यादि शिकायतें उपभोक्ता बहुत ही आसानी से कर सकते हैं. इन शिकायतों का निपटारा फ़ोरम के अध्यक्ष द्वारा किया जाता है. फोरम में तीन सदस्य हैं. इसमें अध्यक्ष के रूप में सीताराम पासवान, सदस्य में मदन गोपाल एवं मंजू कुमारी शामिल हैं.

कहते हैं अध्यक्ष

उपभोक्ता शिकायत निवारण केंद्र में कोई भी व्यक्ति बिजली आपूर्ति संबंधित अपनी शिकायत बिना किसी रोक-टोक के सीधे दर्ज करा सकते हैं. कोई वकील रखने की जरूरत नहीं है. अपना पक्ष कोर्ट के समक्ष उपस्थित होकर दर्ज करा सकते हैं. बिजली चोरी को छोड़ कर अन्य कोई भी शिकायत जैसे गलत विद्युत विपत्र, गलत मीटर बिलिंग, कनेक्शन में देरी आदि शिकायतों का निपटारा किया जाता है. ऐसे उपभोक्ता फोरम में शिकायत दर्ज कर लाभ उठा सकते है.

फोटो: 27 पूर्णिया 7- सीताराम पासवान, अध्यक्ष उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम पूर्णिया

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